आजमगढ़ 02 जून– जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद ने बताया है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बार्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार, परम्परागत कारीगर एवं तकनिकी रूप से अनुभवी युवक/युवतियाॅ जो अपना स्वयं का उद्योग स्थापित कर रोजगार पाना चाहते हैं, के लिए दिनांक 28 मई 2020 तक पूर्व में आवेदन आमंत्रित किये गये थे, परन्तु कम संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण तथा कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार हुए प्रवासी कामगार यदि कोई अपना उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो पुनः दिनांक 10 जून 2020 तक अपना आवेदन पत्र kviconline pmegpe-portal पर kvib के आप्शन में आनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के उपरान्त आवेदन पत्र के हार्ड कापी की एक प्रति समस्त संलग्नकों के साथ कार्यालय में भी जमा करें।
योजनान्तर्गत उत्पादन कार्य के लिए रू0 25 लाख तथा सेवा उद्योग हेतु रू0 10 लाख तक के ऋण का प्राविधान है, जो बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें आरक्षित वर्ग (अनु0जाति, अनु0जनजाति, पिछडा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक) को 35 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत एक मुश्त अनुदान का प्राविधान है। अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, कमिश्नरी रोड सिधारी, आजमगढ़ मे सम्पर्क कर सकते हैं।
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