बलिया : पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- (दस हजार ) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

प्रेस नोट जनपद बलिया
दिनांक-22.05.2024

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अवैध मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- (दस हजार ) रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दिनांक 22.05.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन विभाग के प्रभावी पैरवी से थाना सुखपुरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 74/2008 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपी अभियुक्त रणविजय सिंह उर्फ ठाकुर सिंह पुत्र कुंवर बहादुर सिंह निवासी हरिपुर थाना सुखपुरा जनपद बलिया को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-04/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जनपद बलिया श्री रविकरण सिंह द्वारा-

धारा 21 NDPS एक्ट में दोषसिद्द पाते हुये अभियुक्त को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- (दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा ।

संक्षिप्त विवरण- उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.09.2008 को थाना सुखपुरा पुलिस द्वारा अभियुक्त रणविजय सिंह को मुखबिर की सूचना पर अवैध हेरोइन के साथ सुखपुरा चौराहे के पश्चिम नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया था ।