प्रेस नोट जनपद बलिया
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक बलिया श्री विक्रान्त वीर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप गैर इरादतन हत्या के मामले में मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, बलिया द्वारा दोषी करार देते हुए 02 नफर अभियुक्तागण को 10-10 वर्ष का कारावास एवं 10,000/-10,000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक 16.11.2024 को बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा के प्रभावी पैरवी से थाना चितबड़ागांव पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 53/2021 धारा 304,506 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में आरोपित 02 नफर अभियुक्ता 1. चन्द्रादेवी पुत्री हरिशंकर राम निवासी नागपुर थाना चितबड़ागांव, बलिया 2. अनीता देवी पत्नी हरिशंकर राम निवासी नागपुर थाना चितबड़ागांव, बलिया को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश बलिया द्वारा-
धारा 304/34 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये प्रत्येक अभियुक्ता को 10 वर्ष का कारावास एवं 10,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में 03 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।
अभियोजन अधिकारी- DGC श्री संजीव सिंह
सोशल मीडिया सेल
बलिया पुलिस