*TV20 NEWS || AZAMGARH : अहरौला थाना क्षेत्र में शराब तस्करी का बड़ा खुलासा, 4 और अपराधी गैंगस्टर एक्ट में समाहित*
प्रेस-विज्ञप्ति
थाना अहरौला क्षेत्रान्तर्गत अपमिश्रित देशी शराब बनाकर लाइसेन्सी देशी शराब की दुकान पर बेचने आदि में 04 और अपराधियों को गैंग्स्टर एक्ट में समाहित किया गया है; पूर्व में गैंग लीडर रंगेश यादव सहित 12 अपराधियों के विरूद्ध की गयी है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही ।
पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना के निर्देशन में थाना अहरौला क्षेत्रान्तर्गत अपमिश्रित देशी शराब बनाकर लाइसेन्सी देशी शराब की दुकान पर बेचने आदि जैसे जघन्य अपराध में थाना अहरौला पर पूर्व में रंगेश यादव सहित 12 अपराधियों के विरूद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी थी, जिसमें आज दिनांक- 10.12.2024 को उक्त घटना में संलिप्त 04 अभियुक्तों को पूर्व गैंगस्टर एक्ट में समाहित किया गया है।
➡थाना अहरौला पर पंजीकृत मु.अ.स. 97/22 गैगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित आरोप पत्र दाखिल न्यायालय बनाम रंगेश यादव आदि 12 नफर पूरक गैंग चार्ट श्रीमान् जिलामजिस्ट्रेट जनपद आजमगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के साथ संयुक्त बैठक में दिनांक 06.12.2024 को विरुद्ध 1. रमाकान्त यादव पुत्र श्रीपति यादव सा. सरावां थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ हाल पता अम्बारी थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ 2. नसीम नेता उर्फ नसीम पुत्र मोहिद खान सा. रुपाईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 3. रवि कुमार क्षत्रि उर्फ राजकुमार पुत्र केश कुमार क्षत्रि सा. सी0के0 61/8 काशीपुरा थाना चौक विश्वेश्वरगंज जनपद वाराणसी हाल पता खालीसपुर चौकी सरायमोहाना थाना सारनाथ जनपद वाराणसी 4. जोयन्ता कुमार मित्रा पुत्र डाक्टर नील मोनी सा. मोहल्ला 71/5 डाक्टर नील मोनी सरकार स्ट्रीट थाना बारानगर जनपद उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल अनुमोदित किये जाने के क्रम में उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध मु.अ.स. 97/22 गैगेस्टर एक्ट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ में समाहित किया गया है।
➡मु.अ.स. 39/22 धारा 60 (ए) आबकारी अधिनियम व 272,273,34,420,467,468,471 भा.द.वि. थाना अहरौला 2. मु.अ.स. 40/22 धारा 60 (ए) आबकारी अधिनियम व 272,273 भा.द.वि. थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ एंव 3. मु.अ.स. 60/22 धारा 60 (ए) आबकारी अधिनियम व 272, 273, 34, भा.द.वि. थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ में नामजद / प्रकाश से आये अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर पूर्व में आरोप पत्र रंगेश यादव आदि 12 नफर के न्यायालय प्रेषित किया गया है। अभियुक्त रंगेश यादव आदि द्वारा संगठित रुप से अपमिश्रित शराब का विक्रय किया जा रहा था जिसके सेवन से 07 लोगों की मृत्यु हो गयी थी तथा कई लोग गम्भीर रुप से बीमार हो गये थे जिससे लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी थी जिसके कारण पूर्व में रंगेश यादव आदि 12 नफर के विरुद्ध दिनांक 05.04.2022 को श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़।
➡पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ द्वारा संयुक्त बैठक कर गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया था जिस पर मु.अ. स.97/22 यू पी गैंगेस्टर एक्ट थाना अहरौला में पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी अतरौलिया द्वारा सम्पादित करते हुए आरोप पत्र दिनांक 28.03.2023 को रंगेश यादव आदि 12 नफर के विरुद्ध प्रेषित किया गया है, गैंग चार्ट के मूल अपराध 1. 39/22 धारा 60 (ए) आबकारी अधिनियम मु.अ.स. व 272,273,34,420,467,468,471 भा.द.वि. थाना अहरौला 2. मु.अ.स. 40/22 धारा 60 (ए) आबकारी अधिनियम व 272,273 भा.द.वि. थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ एव 3. मु.अ.स. 60/22 धारा 60(ए) आबकारी अधिनियम व 272, 273, 34, भा.द.वि. थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्तगण 1. रमाकान्त यादव पुत्र श्रीपति यादव सा. सरावां थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ हाल पता अम्बारी थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ तथा थाना फुलपुर पर पंजीकृत मु.अ.स. 60/22 धारा 60 (ए) आबकारी अधिनियम व 272, 273, 34, भा.द.वि. थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ 2. नसीम नेता उर्फ नसीम पुत्र मोहिद खान सा. रुपाईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 3. रवि कुमार क्षत्रि उर्फ राजकुमार पुत्र केश कुमार क्षत्रि सा. सी0के0 61/8 काशीपुरा थाना चौक विश्वेश्वरगंज जनपद वाराणसी हाल पता खालीसपुर चौकी सरायमोहाना थाना सारनाथ जनपद वाराणसी 4. जोयन्ता कुमार मित्रा पुत्र डाक्टर नील मोनी सा. मोहल्ला 71/5 डाक्टर नील मोनी सरकार स्ट्रीट थाना बारानगर जनपद उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल के विरुद्ध अग्रेतर विवेचनात्मक कार्यवाही में पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर 1. रमाकान्त यादव पुत्र श्रीपति यादव सा. सरावां थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ हाल पता अम्बारी थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ 2. नसीम नेता उर्फ नसीम पुत्र मोहिद खान सा. रुपाईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 3. रवि कुमार क्षत्रि उर्फ राजकुमार पुत्र केश कुमार क्षत्रि सा. सी0के0 61/8 काशीपुरा थाना चौक विश्वेश्वरगंज जनपद वाराणसी हाल पता खालीसपुर चौकी सरायमोहाना थाना सारनाथ जनपद वाराणसी 4. जोयन्ता कुमार मित्रा पुत्र डाक्टर नील मोनी सा. मोहल्ला 71/5 डाक्टर नील मोनी सरकार स्ट्रीट थाना बारानगर जनपद उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर विभिन्न तिथियों में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है । अभियुक्तों द्वारा पूर्व में आरोपित अभियुक्तों रगेश यादव आदि के साथ मिलकर संगठित रुप से अपमिश्रित शराब के निष्कर्ण / विक्रय के कारोबार में संलिप्त थे अपमिश्रित शराब के सेवन से 07 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी थी तथा कई लोग गम्भीर रुप से बीमार हो गये थे जिससे लोक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी थी अभियुक्तगण द्वारा गैंग लीडर रंगेश यादव आदिं के साथ मिलकर उक्त आपराधिक कृत्य अनुचित , आर्थिक , भौतिक एव दुनियाबी लाभ हेतु कारित किया गया है ।
➡अभियुक्तों के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति सूचना / माननीय न्यायालय में गवाही देने का साहस नही करता है। अनुचित ,आर्थिक , भौतिक एव दुनियाबी लाभ हेतु संगठित रुप से अपराध किए जाने के कारण अभियुक्त सदस्य 1. रमाकान्त यादव पुत्र श्रीपति यादव सा. सरावां थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ हाल पता अम्बारी थाना फुलपुर जनपद आजमगढ़ 2. नसीम नेता उर्फ नसीम पुत्र मोहिद खान सा. रुपाईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 3. रवि कुमार क्षत्रि उर्फ राजकुमार पुत्र केश कुमार क्षत्रि सा. सी0के0 61/8 काशीपुरा थाना चौक विश्वेश्वरगंज जनपद वाराणसी हाल पता खालीसपुर चौकी सरायमोहाना थाना सारनाथ जनपद वाराणसी 4. जोयन्ता कुमार मित्रा पुत्र डाक्टर नील मोनी सा. मोहल्ला 71/5 डाक्टर नील मोनी सरकार स्ट्रीट थाना बारानगर जनपद उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल के विरुद्ध गिरोह बन्द एव समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 2 की खण्ड (ख) के उपखण्ड (ii) से आच्छादित की कार्यवाही मे पूरक गैंग चार्ट प्रेषित हेतु प्रस्ताव, जिसे श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ़ ,पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा संयुक्त बैठक में दिनांक 06.12.2024 को अनुमोदित किया गया ।