TV20 NEWS||BHADOHI, ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान
ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध अधिकतम व त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु चलाया जा रहा विशेष अभियान
◆दहेज प्रताड़ना व विवाहिता को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के दोषी पति को 07 वर्ष साधारण कारावास व ₹25,000/- अर्थदंड से किया गया दंडित
◆वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी अभियुक्तों को मिली सजा
दिनांक-26.11.2018 को थाना गोपीगंज क्षेत्र अंतर्गत आरोपी पति द्वारा दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने व आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के सम्बन्ध में वादी मुकदमा से प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-396/2018 धारा-498ए, 306 भा0द0वि0 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित वैज्ञानिक विवेचना व प्रभावी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपीगण के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।
श्री अभिमन्यु मांगलिक,पुलिस अधीक्षक भदोही के कुशल निर्देशन में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम व त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
पंजीकृत अभियोग में स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व डीजीसी श्री मुकेश उपाध्याय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-22.01.2025 को मा0 न्यायालय सत्र न्यायाधीश जनपद भदोही के मा0 न्यायाधीश श्री दुर्ग नारायण सिंह द्वारा दहेज प्रताड़ना व विवाहिता को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के दोषी पति हरिश्चंद्र पुत्र रामलाल निवासी गोपपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही को अंतर्गत धारा 498ए,306,भादवि व 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 07 वर्ष साधारण कारावास व ₹25,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।