TV20 NEWS || AZAMGARH,थाना दीदारगंज: 04 आरोपी अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 8000-8000/- रूपये जुर्माना

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा बारजा निकालने को लेकर गाली गुप्ता व धमकी देते हुए घर में घुसकर मारपीट कर घायल करते हुए बेहोस करने तथा बाद में मृत्यु होने के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष की सश्रम सजा एवं 8000-8000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना दीदारगंज: 04 आरोपी अभियुक्तों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 8000-8000/- रूपये जुर्माना
➡ दिनांक- 10.02.2016 को वादी मुकदमा चन्द्रेश पुत्र स्व0 लाल बहादुर निवासी सिसवारा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ ने थाना दीदारगंज पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी 1.रामदास पुत्र बटोही 02.भीषम राम पुत्र बटोही 03. रविन्द्र पुत्र भीषम राम समस्त निवासीगण सिसवारा थाना दीदारगंज आजमगढ़ 04.अशोक कुमार पुत्र रतन लाल निवासी भरेठी थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर द्वारा वादी के साथ बारजा निकालने को लेकर गाली गुप्ता व धमकी देते हुए घर में घुसकर मारपीट कर घायल करते हुए बेहोस करने तथा बाद में मृत्यु हो गया था।
➡ अभियुक्तों के विरूद्ध थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0 15/2016 धारा 323/325/34/504/506/304 भादवि0 पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 16 गवाह परीक्षित हुए है।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 28.01.2025 को मा0 न्यायालय DJ कोर्ट द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.रामदास पुत्र बटोही 02.भीषम राम पुत्र बटोही 03. रविन्द्र पुत्र भीषम राम समस्त निवासीगण सिसवारा थाना दीदारगंज आजमगढ़ 04.अशोक कुमार पुत्र रतन लाल निवासी भरेठी थाना सरायख्वाजा जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 8000-8000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।