दिनांक 28.06.2024 को वादी द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि वादी की पुत्री जो घर के बाहर गई थी तथा जब वह काफी देर तक वापस नहीं आयी, जिसके बारे में खोजबीन करने पर पता चला कि अभियुक्त रवि पुत्र योगेन्द्र ग्राम मड़ना पोस्ट युधिष्ठिरपट्टी थाना अहरौला द्वारा बहला- फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया। जब वादी द्वारा अभियुक्त के घर से वालों से पूछा गया तो अभियुक्त के घर वालों द्वारा गाली देते हुए वादी को भगा दिया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 316/2024 धारा 363/366/504 भादवि बनाम 1. रवि पुत्र योगेन्द्र 2. परिवार के अन्य लोग समस्त निवासीगण ग्राम मड़ना थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीडिता के बयान व साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 366/504 भादवि का होना नहीं पाया गया जिससे मुकदमा उपरोक्त से धारा 366/504 भादवि का विलोपन किया गया ।
गिरफ्तारी का विवरणः-
आज दिनांक 29.01.2025 को उ0नि0 विश्राम गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त रवि पुत्र योगेन्द्र निवासी ग्राम मड़ना थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को पकड़ी तिराहा से समय करीब 11.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।
पंजीकृत अभियोगः-
01. मु0अ0सं0 316/2024 धारा 363 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।