TV20 NEWS || AZAMGARH,थाना कोतवालीः हत्या के 01 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50000 रूपये जुर्माना
ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना कोतवालीः हत्या के 01 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50000 रूपये जुर्माना
➡ दिनांक- 07.04.2017 को वादी मुकदमा चन्द्रभूषण यादव पुत्र जयराम यादव निवासी लंगडपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी सुनील यादव उर्फ कुन्टू पुत्र दूधनाथ निवासी ऐनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा कमलेश यादव पुत्र सुरेश यादव निवासी केशवपुर थाना जीयनपुर आजमगढ़ को पेट्रोल पम्प पर आपस में कहासुनी को लेकर तमंचा से गोली मारकर हत्या कर दिया गया था।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 172/2017 धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 15 गवाह परीक्षित हुए है।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 31.01.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 06 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील यादव उर्फ कुन्टू पुत्र दूधनाथ निवासी ऐनपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए को आजीवन कारावास एवं 50000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है व आर्म्स एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।