*TV20 NEWS || AZAMGHARH : ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत आरोपी को 7 वर्ष से अधिक कारावास और 10,000/- रुपये जुर्माना
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि (07 वर्ष से अधिक के कारावास) से व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना रौनापार में पंजीकृत अपराध जिसमें संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि (07 वर्ष से अधिक के कारावास) से व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡दिनांक- 27.09.2017 को वादी मुकदमा राकेश कुमार सिंह थानाध्यक्ष रौनापार जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि सुनील कुमार यादव पुत्र मोहित यादव निवासी बाढ़ू का पूरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।
➡अभियुक्तों के विरूद्ध थाना रौनापार पर मु0अ0सं0- 245/2017 धारा-3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡मुकदमा उपरोक्त में जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 07.03.2025 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सुनील कुमार यादव पुत्र मोहित यादव निवासी बाढ़ू का पूरा थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि (07 वर्ष से अधिक के कारावास) से व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।