TV 20 NEWS ||AZAMGARH:थाना कोतवाली: हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 45-45 हजार रूपये जुर्माना ।

ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना कोतवाली: हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 45-45 हजार रूपये जुर्माना ।
➡ दिनांक- 31.08.2006 को वादी मुकदमा श्री अजीत रुगटा पुत्र श्री छेदी लाल रुगटा निवासी सदावर्ती थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ ने थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 31.08.2006 को मेरे पुत्र शुशांग को अभियुक्तगण 1. प्रमोद कुमार यादव उर्फ बलऊ यादव पुत्र हरिवंश यादव निवासी जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ व 2. अजीत कुमार शर्मा पुत्र अभय कुमार शर्मा निवासी राजकीय आवास जिला चिकित्सालय आजमगढ़ द्वारा अपहरण करके हत्या कर लाश को छुपा देना है ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 1448/2006 धारा -364A/34, 302/34, 201/34 व 176 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 8 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 17.03.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 03 जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. प्रमोद कुमार यादव उर्फ बलऊ यादव पुत्र हरिवंश यादव निवासी जमालपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ व 2. अजीत कुमार शर्मा पुत्र अभय कुमार शर्मा निवासी राजकीय आवास जिला चिकित्सालय जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 45-45 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा 02 बाल अपचारियो को को किशोर अपचारी होने के कारण पत्रावली पृथक कर किशोर न्याय बोर्ड भेजी गयी ।