*TV20 NEWS || AZAMGHARH : थाना – अहरौलाः किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने व सहयोग करने में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार*
थाना – अहरौलाः किशोरी को अगवाकर दुष्कर्म करने व सहयोग करने में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार ।
पूर्व की घटना का विवरण-
दिनांक 06.08.2024 को आवेदक थाना अहरौला जिला आजमगढ़ ने एक लिखित तहरीर दिया कि मेरी पुत्री उम्र 15 वर्ष है जो प्रतिदिन की भाति बस्ती भुजवल बाजार में दिनांक 01/8/24 को समय करीब 10 बजे दिन में ब्यूटी पार्लर व सिलाई सेन्टर में सिलाई सीखने के लिये गयी थी । जब वह 04 बजे शाम वापस घर नही आई तो मै भागकर अपनी पुत्री की तलाश के लिये ब्यूटी पार्लर चलाने वाली के घर गया तो वह कुछ भी नही बताई बल्कि हीला- हवाली करने लगी। मैने अपनी रिश्तेदारियो में भी फोन करके पूछ-ताछ किया लेकिन जब पता नही चला तो मै अपने मोबाइल से 0816xxxxxxx पर फोन किया तो इस नम्बर पर अनिल निषाद पुत्र भीम निषाद सा0 बनकट थाना अहरौला जिला आजमगढ़ फोन उठाया और कहा कि आज ही करीब 03.53 बजे शाम को गुड़िया 8726xxxxxxx व 955xxxxxxxx से मेरे मोबाइल नं0 816xxxxxxx पर बात की थी और कुछ जानकारी लेना चाहा तो साफ मना कर दिया जब मैने अनिल के द्वारा बताये गये मोबाइल नं0 पर फोन किया तो क्रमशः किसी द्वारा बताया गया कि मै बसखारी व माहुल से बोल रहा हूँ। मेरी पुत्री की खास से भी जानकारी किया तो वह बोली मै नही जानती जब कि दोनो साथ साथ प्रतिदिन रहती थी मुझे व मेरे परिवार को बखूबी जानकारी है कि सन्तोष उर्फ मूसे पुत्र गोलई गौड़ सा0 बासथान थाना अहरौला जिला आजमगढ को उपरोक्त लोगो के साथ साठ गाँठ करके मेरी पुत्री (नाबालिग) को बहला फुसलाकर भगा ले गये है क्योकी उपरोक्त मूसे मेरे घर पर आया जाया करता था तथा उपरोक्त अनिल के मोबाइल पर मेरी पुत्री बात करती थी मै व मेरा परिवार इसका हमेशा विरोध करते थे, के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 355/2024 धारा 137(2)/87 बीएनएस बनाम 1. संतोष उर्फ मूसे पुत्र गोलई गौड़ निवासी ग्राम बासथान थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 2. खुशबू पुत्री कमलेश गौड़ निवासी ग्राम बासथान थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 3. अनिल निषाद पुत्र भीम निषाद निवासी ग्राम बनकट थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 4. सुमन गुप्ता पत्नी बृजेश गुप्ता निवासी ग्राम बासथान थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत होकर तफ्तीशी उ0नि0 विश्राम गुप्ता के सुपुर्द हुयी थी । दौराने विवेचना बयान पीडिंता अन्तर्गत धारा 180/183 बीएनएस, अवलोकन मेडिकल रिपोर्ट , बयान गवाहान , अवलोकन सी0डी0आर0 रिपोर्ट व पीडिता की उम्र सम्बन्धित प्रमाणपत्र के अवलोकन व अन्य साक्ष्य संकलन से अभियोग उपरोक्त मे धारा 70(2)/140(3)/142 बीएनएस व 5L/6 पास्को एक्ट की बढोत्तरी की गयी व धारा 87 बीएनएस का लोप किया गया । तथा अभियुक्त 1. गुफरान शाह उर्फ राहुल पुत्र रसीले शाह निवासी मुसेपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ़ 2. अमित प्रजापति पुत्र सुरेश चन्द्र प्रजापति निवासी देवलर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकरनगर 3. संजना कुमार पुत्री स्व0 राधेश्चाम निवासी धनकटा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश मे आया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
आज दिनांक 26.03.2025 को थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. गुफरान शाह उर्फ राहुल पुत्र रसीले निवासी हुसेपुर थाना महाराजगंज जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष, 2. अमित प्रजापति पुत्र सुरेश प्रजापति निवासी देवलर थाना राजेसुल्तानपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 22 वर्ष, 3. संजना कुमारी पुत्री स्व0 राधेश्याम निवासी धनकटा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ उम्र करीब 24 वर्ष को चौराखाडा के पास समय 12.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।






