आजमगढ़ : दिव्यांग सम्पत्ति दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु करें ऑनलाइन आवेदन, उठाये लाभ – जिलाधिकारी
आजमगढ़ 31 अगस्त– जिलाधिकारी राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित दिव्यांग शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत गत वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल 2019 से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में जिन दिव्यांगजनों की शादी हुई हो, ऐसे दिव्यांग सम्पत्ति दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु आवेदन बेवसाइट htt // divyanjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन कर समस्त संलग्कों सहित कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, विकास भवन, आजमगढ़ को उपलब्ध करा सकते हैं।
आवेदन हेतु दम्पत्ति का संयुक्त फोटो एवं वर का जनपद आजमगढ़ का निवासी होना। विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र (
विवाह पंजीकरण अधिकारी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, आजमगढ़) http // igrsup.gov.in, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत या अधिक होना अनिवार्य है। आय प्रमाण-पत्र (आयकर दाता न हो), (तहसीलदार द्वारा), राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त रूप से पति-पत्नी का खाता पास बुक की छाया प्रति, युवक व युवती के आधार कार्ड की छाया प्रति, शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए (प्रमाण पत्र संलग्न करें)। दिव्यंगजनों का विवाह गत वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक।
उपरोक्तानुसार दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना की लक्ष्य पूर्ति हेतु फील्ड स्तरीय कर्मचारियो के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराना सुनिश्चित कर कृत कार्यवाही से यथाशीघ्र अवगत करायें। जिससे दिव्यांगजनों को उक्त योजना का लाभ प्राप्त हो सके।
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