आजमगढ़ : छात्रों को छात्रवृत्ति आनलाईन करने हेतु निर्गत संशोधित समय-सारणी की गई जारी

आजमगढ़ 03 सितम्बर– जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया है कि 02 सितम्बर 2020 द्वारा निर्गत समय-सारणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2020-21 में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत मास्टर डाटाबेस तैयार करने, सत्यापिन एवं लाॅक करने तथा छात्रों को छात्रवृत्ति आनलाईन करने हेतु निर्गत संशोधित समय-सारणी 2020-21 का विवरण निम्न प्रकार है। जिसके अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु प्रदेश में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिए आनलाईन आवेदन करने की कार्यवाही किये जाने, शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जाना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना (नवीन संस्थायें) एवं मास्टर डाटा में सम्पूर्ण सूचनायें भरकर/अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित करना। समस्त संस्थाओं द्वारा पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों की संख्या सक्षम स्तर से निर्धारित शुल्क, पाठ्यक्रमवार पूर्णांक (समेस्टर की दशा में दो समेस्टर के अंको को मिलाते हुए) पाठ्यक्रमवार एफिलियेटिंग एजेन्सी/विश्वविद्यालय के नाम आदि सूचनाओं को अंकित/अद्यतन करने की तिथि 01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक निर्धारित समयावधि को संशोधित कर 30 सितम्बर 2020 तक कर दिया गया है।
इसी प्रकार वर्ष 2020-21 में कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं हेतु प्रदेश से बाहर की नवीन शासकीय व शासकीय सहायता प्राप्त (गवर्नमेंट एडेड) संस्थायें योजनाधिकारी (वाह्य प्रदेश छात्रवृत्ति) अगस्त 2020 तक निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ से पासवर्ड प्राप्त करने हेतु आनलाईन एवं हार्डकापी स्पीड पोस्ट (निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0, 3-प्राग नरायण रोड कल्याण भवन, लखनऊ-226001) से भेजकर पासवर्ड प्राप्त करना) (नोट-राज्य से बाहर की नवीन संस्थायें पासवर्ड के लिए 30 सितम्बर 2020 तक ही आनलाईन आवेदन कर सकती है।) 01 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक निर्धारित समयावधि को संशोधित कर 30 सितम्बर 2020 तक कर दी गयी है।
उक्त कार्यो को सम्पादित करने हेतु छात्रवृत्ति योजना का साईड scholarship.up.gov.in पर आनलाईन करें।
उक्त के क्रम में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं को सूचित किया है कि शासन द्वारा निर्गत संशोधित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।