आजमगढ़ 14 सितम्बर 2020 — जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली 2018 के प्राविधानों के अन्तर्गत फुटकर विक्रेताओं को अधिकतम 100 घन मीटर तक उपखनिज के भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं है, इस हेतु विभागीय पोर्टल पर विवरण आनलाईन दर्ज कराये जाने का प्राविधान है।
उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में फुटकर विक्रेताओं को अधिकतम 100 घनमीटर तक उपखनिज के भण्डारण/विक्रय हेतु विभागीय पोर्टलupdgm.in पर online application mine mitra पर पंजीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। यदि फुटकर विक्रेताओं द्वारा विभागीय पोर्टल updgm.in पर online application mine mitra पर भण्डारण सम्बन्धी अपना विवरण पंजीयन कराये बिना उपखनिज (गिट्टी, बालू, मौरम, स्टोन डस्ट) के भण्डारण का संचालन (क्रय/विक्रय) किया जाता है तो वह उ0प्र0 उपखनिज भण्डारण नियमावली 2018 का उल्लंघन होगा। ऐसे फुटकर भण्डारणकर्ताओं के विरूद्ध उ0प्र0 उपखनिज भण्डारण नियमावली 2018 में दिये गये प्राविधानों के अधीन कार्यवाही की जाएगी।
जिलाधिकारी ने जनपद आजमगढ़ के समस्त 100 घनमीटर तक उपखनिजों (गिट्टी, बालू, मौरम, स्टोन डस्ट) के फुटकर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि विभागीय पोर्टल पर तत्काल पंजीयन उपरान्त ही उपखनिजों के भण्डारण का संचालन (क्रय/विक्रय) किया जाए।