आजमगढ़ 19 सितम्बर– जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद चैधरी ने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी का समाधान करने, ग्रामीण शिक्षितों का शहरों की ओर पलायन को हतोत्साहित करने तथा अधिक से अधिक रोजगार का अवसर गाँव में ही उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्तिगत उद्यमियों को मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत रू0-10 लाख तक की वित्तीय सहायता दिलायी जाती है। योजनान्तर्गत आरक्षित वर्ग (अनु0जाति, अनु0जनजाति, पिछडी, महिला, अल्पसंख्यक, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक) के लाभार्थियों को पूंजीगत ऋण 0% ब्याज दर पर तथा सामान्य वर्ग लाभार्थियों को 4 प्रतिशत् ब्याज दर पर पूंजीगत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत आनलाईन पोर्टल cmegp.data-center.co.in प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों का चयन जिला स्तरीय टी0एफ0सी0 द्वारा कर के बैंक को प्रेषित किया जाता है। आवेदन करने के लिए 18 वर्ष से अधिक व 50 वर्ष से कम की आयु के अभ्यर्थी पात्र है।
उपरोक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 50 लाख पूंजी निवेश के साथ कुल 10 इकाई स्थापनार्थ एवं 200 रोजगार सृजन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है।
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