किसान भाईयों के लिए लाभकारी योजनाएं वर्ष 2020-21 जनपद आजमगढ़ में औद्यानिक विकास योजनाओं में विभिन्न कार्यक्रम जनपद को हुए प्राप्त

आजमगढ़ 19 सितम्बर– जिला उद्यान अधिकारी बालकृष्ण वर्मा ने बताया है कि किसान भाईयों के लिए लाभकारी योजनाएं वर्ष 2020-21 जनपद आजमगढ़ में औद्यानिक विकास योजनाओं में विभिन्न कार्यक्रम जनपद को प्राप्त हुए हैं, जिसमें काफी अनुदान शासन द्वारा अनुमन्य है। उन्होने बताया है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत नवीन आम उद्यान रोपण कार्यक्रम हेतु भौतिक लक्ष्य 15 हे0 तथा अनुदान अनुमन्य अधिकतम 7650 रू0 प्रति हे0, नवीन अमरूद उद्यान रोपण कार्यक्रम हेतु भौतिक लक्ष्य 10 हे0 तथा अनुदान अनुमन्य अधिकतम 11502 रू0 प्रति हे0, टीशू कल्चर केला रोपण हेतु भौतिक लक्ष्य 10 हे0 तथा अनुदान अनुमन्य अधिकतम 30738 रू0 प्रति हे0, शाकभाजी विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत संकर कद्दूवर्गीय फसलों हेतु भौतिक लक्ष्य 07 हे0 तथा अनुदान अनुमन्य अधिकतम 20000 रू0 प्रति हे0, शिमला मिर्च हेतु भौतिक लक्ष्य 05 हे0 तथा अनुदान अनुमन्य अधिकतम 20000 रू0 प्रति हे0, संकर टमाटर हेतु भौतिक लक्ष्य 40 हे0 तथा अनुदान अनुमन्य अधिकतम 20000 रू0 प्रति हे0, संकर पातगोभी हेतु भौतिक लक्ष्य 18 हे0 तथा अनुदान अनुमन्य अधिकतम 20000 रू0 प्रति हे0, संकर फूलगोभी हेतु भौतिक लक्ष्य 13 हे0 तथा अनुदान अनुमन्य अधिकतम 20000 रू0 प्रति हे0, परवल हेतु भौतिक लक्ष्य 10 हे0 तथा अनुदान अनुमन्य अधिकतम 20000 रू0 प्रति हे0, मसाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत मिर्च हेतु भौतिक लक्ष्य 30 हे0 तथा अनुदान अनुमन्य अधिकतम 12000 रू0 प्रति हे0, लहसुन हेतु भौतिक लक्ष्य 20 हे0 तथा अनुदान अनुमन्य अधिकतम 12000 रू0 प्रति हे0, प्याज हेतु भौतिक लक्ष्य 50 हे0 तथा अनुदान अनुमन्य अधिकतम 12000 रू0 प्रति हे0, धनिया हेतु भौतिक लक्ष्य 05 हे0 तथा अनुदान अनुमन्य अधिकतम 12000 रू0 प्रति हे0 एवं पुष्प क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत गेंदा हेतु भौतिक लक्ष्य 05 हे0 तथा अनुदान अनुमन्य अधिकतम 16000 रू0 प्रति हे0 निर्धारित की गयी है।
कृषको द्वारा कार्यक्रम में प्रयोग होने वाले निवेश बीज/पौध/जैव ऊर्वरक एवं जैव रोग-कीटनाशी उच्च गुणवत्तायुक्त निवेश भारत सरकार/राज्य सरकार के संस्थाओं मुल उत्पादक फर्म, कम्पनियों/डीलर/सीड एक्ट 1966 के अन्तर्गत पंजीकृत लाइसेंस धारी बीज विक्रेताओं से अनाधिक दरों पर आवेदित क्षेत्रफल हेतु निर्धारित मात्रा की रोपण/निवेश सामग्री नकद मूल्य पर कृषक द्वारा स्वेच्छानुसार क्रय किया जायेगा। लाभार्थी कृषकों द्वारा संकर बीज/क्रय निवेश की रसीद जिला उद्यान अधिकारी, आजमगढ़ कार्यालय में उपलब्ध करायी जायेगी। तदोपरान्त उद्यान कर्मियों के सत्यापन उपरान्त जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा दिशा-निर्देश के अनुरूप फसल की ईकाई लागत में रोपण सामग्री/निवेशों हेतु अधिकतम अनुमन्य की धनराशि के समतुल्य धनराशि का ही भुगतान सीधे लाभार्थी कृषक के खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जायेगा।
इच्छुक कृषक लाभार्थी योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र कृषि विभाग के वेबसाईट upagriculture.com पर उद्यान विभाग के पोर्टल पर जाकर कार्यक्रमों का पंजीकरण कराते हुए पंजीयन तिथि के 03 दिवस के भीतर जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र के साथ खतौनी, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं पहचान पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड की छायाप्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। कृषकों को श्रेणीवार प्रथम आवक प्रथम पावक के आधार पर कार्यक्रम के लिए दिशा-निर्देश में अनुमन्य क्षेत्रफल के सापेक्ष अनुमन्य सीमा तक ही कृषकांे को अनुदान दिया जायेगा। विशेष जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस पर जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय/योजना प्रभारी मुख्यालय के मो0नं0 9415083203, विकास खण्ड प्रभारी- 9455112600 पर सम्पर्क कर सकते हैं।