अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति दिलाने के लिए करें केवाईसी-जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

 

आजमगढ़ 16 अक्टूबर– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया है कि भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए नेशनल स्कालरशिप पोर्टल के माध्यम से आनलाइन स्कालरशिप की योजना संचालित है, जिसके अन्तर्गत कक्षा 01 से लेकर उच्च शिक्षा तथा व्यवसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न दरों पर छात्रवृत्ति सीधे उनके खाते में केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत पूर्वदशम, दशमोत्तर तथा व्यवसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रम हेतु मेरिट-कम-मीन्स योजना संचालित है, जिसमें छात्र/छात्राओं के नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर आवेदन करने के लिए यह आवश्यक है कि छात्र/छात्रा जिस शिक्षण संस्था में पढ़ रहे हैं, वह संस्था नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर केवाईसी के माध्यम से अपनी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। संस्था के आवेदन करने के उपरान्त छात्र/छात्रा को उसकी संस्था नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर दिखने लगती है, जिसके बाद वह छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकता है। संस्था द्वारा केवाईसी करने की प्रक्रिया पूर्णतः आनलाइन है व नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर आनलाइन केवाईसी करने के बाद हार्ड कापी अपने नियंत्रण अधिकारी यथा बीएसए, डीआईओएस, प्राचार्य, राजकीय आईटीआई, प्राचार्य राजकीय पालिटेक्निक अथवा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी से संस्तुति कराकर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में जमा करना होता है, जिनके कार्यालय से संस्था को लॉगिन आईडी पासवर्ड उपलब्ध करा दिया जाता है।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में जनपद में संचालित समस्त प्रकार की शिक्षण संस्थाओं के सापेक्ष अभी तक मात्र 02 प्रतिशत संस्थाओं द्वारा अपना केवाईसी नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर पूर्ण किया गया है, जिसके कारण भारी संख्या में अल्पसंख्यक छात्र/छात्रा भारत सरकार छात्रवृत्ति से वंचित हो सकते हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जनपद के समस्त सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय तथा तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षण संस्था जहाँ एक भी अल्पसंख्यक छात्र/छात्रा अध्यनरत है, उनके नियंत्रण अधिकारियों को सूचित किया है कि प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में अपनी शिक्षण संस्था का केवाईसी नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें। किसी कठिनाई की दशा में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के कार्यालय से सम्पर्क करना सुनिश्चित करें।
उन्होने संस्थाओं को यह अवगत कराया है की शासन स्तर पर प्रमुख सचिव एवं निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण द्वारा वीडियो कान्फेसिंग द्वारा की गयी समीक्षा बैठक में जनपद की संस्थाओं के सापेक्ष केवाईसी करवाने वाली संस्थाओं की खराब प्रगति पर गहरा रोष व्यक्त किया गया है एवं एक सप्ताह में प्रगति लाने के निर्देश दिये गये है। यदि ऐसी शिक्षण संस्था जहां अल्पसंख्यक छात्र/छात्रा अध्यनरत है व संस्था द्वारा केवाईसी करने में की गयी लापरवाही से यदि छात्र/छात्रा अल्पसंख्यको को दी जाने वाली भारत सरकार छात्रवृत्ति से वंचित होते है तो उसका पूरा उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्था का होगा।