आजमगढ़ 03 नवंबर– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने अवगत कराया है कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कतिपय गतिविधियों को प्रारम्भ करने के सम्बंध में जारी दिशा निर्देश (री-ओपन) को दिनॉक 30 नवम्बर 2020 तक लागू किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त के अनुपालन में जनपद आजमगढ़ के परिप्रेक्ष्य में जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन दिनांक 30 नवम्बर 2020 तक सुनिश्चित किया जायेगा।
उन्होने बताया कि लाकडाउन लागू किये जाने सम्बंधी भारत सरकार के प्रथम आदेश दिनॉक 24 मार्च 2020 के बाद से अब तक कन्टेनमेंट जोन के बाहर लगभग सभी गतिविधियाँ अनुमन्य की जा चुकी हैं। ऐसी गतिविधियों जिनमें अधिक लोगों के जुटने की सम्भावना रहती है, की अनुमति स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत स्वीकृत एसओपी के तहत कतिपय प्रतिबंधों के साथ प्रदान की गयी है, जिनमें मुख्यतः मेट्रो रेल, शापिंग माल, होटल, रेस्टोरेंट, चिकित्सा सेवायें, धार्मिक स्थल, योग-प्रशिक्षण संस्थान, जिम, सिनेमा, मनोरंजन पार्क आदि आते हैं। उक्त के अतिरिक्त स्कूल/संस्थान प्रबंधन से विचार विमर्श करके तथा स्थिति का ऑकलन करके स्कूल, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर आदि को शिक्षा विभाग द्वारा जारी एसओपी के तहत खोलने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है।
चरणबद्ध तरीके से गतिविधियाँ अनुमन्य किये जाने का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को गतिशील करना है लेकिन इसका अर्थ महामारी का समाप्त होना नहीं है, अपितु इस समय ज्यादा आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक अपनी दैनिक गतिविधियों में कोविड-19 प्रोटोकाल का अनुपालन करें। मा0 प्रधानमंत्री जी ने 08 अक्टूबर 2020 को जन आंदोलन की शुरुआत करते हुये कोविड-19 के प्रोटोकाल के सम्बंध में मुख्यतः 3 मंत्र दिये गये हैं- मास्क पहनना, नियमित अंतराल पर हाथ धोना, 6 फीट की सुरक्षित दूरी कायम करना।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सामान्यतः देखने में आया है कि त्योहारों के दौरान नागरिकों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों में मास्क पहनने व सुरक्षित शारीरिक दूरी के मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। ऐसे समय जबकि कोविड के सक्रिय प्रकरणों में निरंतर कमी आ रही है, इस तरह की असावधानी सार्वजनिक स्वास्थ्य को पुनः गम्भीर खतरा पैदा कर सकती है।
उन्होने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में समस्त उप जिलाधिकारी एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी, जनपद आजमगढ़ नागरिकों को इस सम्बंध में जागरूक करें कि कन्टेनमेंट जोन के बाहर विभिन्न गतिविधियाँ अनुमन्य अवश्य की गयी हैं, परन्तु महामारी नियंत्रण के सुरक्षा उपायों में कोई ढील अनुमन्य नहीं की गयी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समारोहों व समूह में लोगों की भीड़ को पूर्व निर्गत एसओपी के तहत नियमित व नियंत्रित भी करें।
उन्होने यह भी अवगत कराया है कि व्यक्तियों व वस्तुओं का अंतर्राज्यीय व बहिर्राज्यीय आवागमन (पड़ोसी देशों के साथ समझौतों के तहत सीमावर्ती व्यापार को शामिल करते हुये) प्रतिबंधित नहीं रहेगा।
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