*TV 20 NEWS || SONBHADRA : अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सोनभद्र द्वारा प्रशिक्षु महिला/पुरुष आरक्षियों को उ0प्र0 पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 के सम्बन्ध में किया गया ब्रीफ*

प्रेस नोट
जनपद सोनभद्र
दिनांक 20.06.2025

अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सोनभद्र द्वारा प्रशिक्षु महिला/पुरुष आरक्षियों को उ0प्र0 पुलिस सोशल मीडिया पॉलिसी-2023 के सम्बन्ध में किया गया ब्रीफ-

अवगत करना है कि नवनियुक्त 60244 आरक्षियों का आगमन अपने अपने प्रशिक्षण केन्द्रों पर हो रहा है जिसके उपरान्त उनका प्रशिक्षण प्रारम्भ होगा। उपरोक्त प्रशिक्षण में पुलिसिंग के परंपरागत मूल्यों के साथ-साथ आधुनिक तकनीकी ज्ञान, संवाद कौशल नागरिकों के साथ संवेदनशील व्यवहार इत्यादि तमाम अन्य विषयों पर प्रशिक्षण दिया जायेगा। सोशल मीडिया संवाद का एक सशक्त माध्यम है और अधिकांश पुलिसकर्मी भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति सोशल मीडिया पर करते रहते हैं। जिसके दृष्टिगत नव नियुक्त आरक्षियों के द्वारा सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय विभागीय नीति नियमों एवं अनुशासन का उलंघन न किया जाये जिसके सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा परिपत्र संख्या 05/2023 दिनांक 08.03.2023 को एक विस्तृत परिपत्र निर्गत किया गया है। जिसके अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सोनभद्र श्री अनिल कुमार द्वारा जनपद सोनभद्र में प्रशिक्षण हेतु आये महिला/पुरुष नवनियुक्त आरक्षियों को डी0जी0 परिपत्र संख्या 05/2023 के सम्बन्ध में विस्तृत रुप से जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पॉलिसी में दिये गये निर्देशों जैसे-सरकारी कार्य के दौरान सोशल मीडिया का व्यक्तिगत प्रयोग न करने, कार्य सरकार के दौरान वर्दी में विडियो/रील्स न बनाने, सरकारी एवं व्यक्तिगत सोशल मीडिया प्लेटफार्म से किसी भी व्यक्तिगत व्यवसायिक कम्पनी अथवा उत्पाद का प्रचार-प्रसार न करने, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर विभागीय गोपनीय जानकारी को साझा न करने, सोशल मीडिया प्लेट फार्म से किसी प्रकार का धनार्जन/आय प्राप्त न करने, अपराध अन्वेषण, विवेचनाधीन या मा0 न्यायालय में लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित कोई गोपनीय जानकारी सोशल मीडिया पर साझा न करने, किसी भी गोपनीय सरकारी दस्तावेज, हस्ताक्षर रिपोर्ट अथवा पीड़ित के प्रार्थना पत्र को सोशल मीडिया पर साझा न करने, विभाग में असंतोष की भावना की फैलाने वाली पोस्ट साझा न करने, सोशल मीडिया पर अश्लील/हिंसात्मक भाषा का प्रयोग एवं अश्लील फोटो/विडियो साझा न करने, सोशल मीडिया एकाउंट की सुरक्षा हेतु स्ट्रांग पासवर्ड बनाने और निरन्तर बदलते रहने तथा सुरक्षित लॉगिन हेतु Two Factor Authentication का प्रयोग करने, किसी भी संदिग्ध लिंक न खोलने इत्यादि के बारे में जानकारी देते हुए अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया।