आजमगढ़ : बिना ले-आउट स्वीकृत कराये हो रही थी प्लाटिंग, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने रुकवाया

ब्यूरो रिपोर्ट 

अनधिकृत निर्माण पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करने की दृष्टि से सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण बैजनाथ द्वारा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अन्य सहयोगी कर्मचारियों के साथ दिनांक 24 नवम्बर 2020 को मौ0-हरैया के अनधिकृत निर्माण/अनधिकृत प्लाटिंग का निरीक्षण किया गया, तदनुसार स्थल पर उपलब्ध श्रमिकों एवं अन्य स्थानीय निवासियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मेसर्स रूपाली बिल्डर्स एवं लव यादव द्वारा लगभग 2-3 एकड़ के पृथक-पृथक भूखण्ड क्षेत्रफल में कच्ची सड़क एवं ईंट से भूखण्ड की प्रास्थिति चिन्हिांकित कर भूखण्डों का अनधिकृत सृजन/क्रय-विक्रय किया गया है, जो न ही मानक के अनुसार है और न ही भू-उपयोग के सापेक्ष है, पूर्णतः अनधिकृत प्लाटिंग की गयी है तथा भूखण्डों के अनधिकृत क्रय-विक्रय सीधे कास्तकार से कराया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान स्थल पर हो रहे निर्माण/विकास कार्य को रोकवाया गया तथा जन-सामान्य को समझाते हुये उन्हें हिदायत दी गयी कि बिना ले-आउट स्वीकृत कराये अनधिकृत प्लाटिंग/क्रय-विक्रय की अवांछनीय गतिविधि से बचें अन्यथा आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। उक्त से होने वाली किसी भी क्षति/असुविधा के लिये क्रेता-विक्रेता स्वतः उत्तरदायी होंगे।
क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को उपर्युक्त विकासकर्ता तथा निर्माणकर्ता के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध उक्त प्रकृति की कार्यवाही आगे भी गतिमान रहेगी।