जनपद में इस तारीख को मदिरा की दुकान रहेगी बंद

आजमगढ़ 25 नवंबर– उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 05 खण्ड स्नातक एवं 06 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020 के सम्बन्ध में विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्ति पूर्वक मतदान कराये जाने के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार (आई0ए0 एस0) ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिये हैं कि जनपद आजमगढ़ में मतदान दिनांक 01 दिसम्बर 2020 को विधान परिषद खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन के दृष्टिगत दिनांक 29 नवम्बर 2020 को 17ः00 बजे से दिनांक 01 दिसम्बर 2020 को मतदान समाप्त होने तक जनपद आजमगढ़ की समस्त थोक एवं फुटकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माडलशॉप, बार, ताड़ी, भॉग तथा आबकारी के समस्त अन्य अनुज्ञापन अनिवार्यतः बन्द रहेंगे। तत्सम्बन्ध में पूर्व आदेश दिनांक 18 नवम्बर 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। उपरोक्त बन्दी के लिए सम्बन्धित अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।