आजमगढ़ : अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक हुई सम्पन्न

ब्यूरो रिपोर्ट 

 

अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने सभी बैंकर्स को निर्देश दिये कि सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को सूचित करें कि जो कृषक अपनी फसल का बीमा नही कराना चाहते हैं, वे कृषक बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर 2020 के एक सप्ताह पूर्व ही अपनी बैंक शाखा को लिखित रूप से अवगत कराना होगा कि उन्हें फसल का बीमा नही कराना है अन्यथा की स्थिति में बैंक द्वारा कृषक के खाते से प्रीमियम की धनराशि की कटौती कर ली जायेगी।
इसी के साथ ही उन्होने बैंकर्स को यह भी निर्देश दिये कि जो किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, उनका रबी फसल के अन्तर्गत निर्धारित प्रीमियम की धनराशि फसल के अनुसार दिनांक 31 दिसम्बर 2020 तक प्रत्येक दशा मे कटौती कर चउइिल पोर्टल पर अपने लाॅगिन आईडी के माध्यम से अपलोड करना सुनिश्चित करें।
आगे उन्होने बताया कि जनपद में प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजनान्तर्गत गेंहूॅ, जौ, चना, मटर एवं आलू फसल आच्छादित है, जिसका बीमित धनराशि एवं प्रीमियम दर गेहुॅ की बीमित धनराशि 63140 रू0/हे0 तथा प्रीमियम के धनराशि 947.10 रू0/हे0, जौ की बीमित धनराशि 39250 रू0/हे0 तथा प्रीमियम के धनराशि 588.75 रू0/हे0, चना की बीमित धनराशि 65286 रू0/हे0 तथा प्रीमियम के धनराशि 979.29 रू0/हे0, मटर की बीमित धनराशि 65528 रू0/हे0 तथा प्रीमियम के धनराशि 982.92 रू0/हे0 एवं आलू की बीमित धनराशि 140650 रू0/हे0 तथा प्रीमियम के धनराशि 7032.50 रू0/हे0 है।
उन्होने कहा कि खरीफ 2020 के अन्तर्गत कुल 12300 कृषकों के रू0 9744000 की प्रीमियम की धनराशि बीमा कम्पनी को प्राप्त हुई है, जिसमें तहसील सगड़ी के अन्तर्गत बाढ़ प्रभारी 330 कृषकों को फसल क्षतिपूर्ति रू0 2088000 की स्वीकृति हो चुकी है, परन्तु अनुदान प्राप्त न होने के कारण भुगतान लम्बित है।