अनियमित छात्रवृत्ति जारी न हो इसके लिए भारत सरकार छात्रवृत्ति योजना के तहत जारी हुए निर्देश

ब्यूरो रिपोर्ट 

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी साहित्य निकष सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 की भारत सरकार छात्रवृत्ति योजना हेतु कतिपय निर्देश जारी किये गये हैं, जिनका अनुपालन करना समस्त शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य है, ताकि अनियमित छात्रवृत्ति जारी न हो सके।
उन्होने बताया कि सर्वप्रथम इन्स्टीट्यूट नोडल अधिकारी (आईएनओ) जो स्तर-1 के सत्यापन का उत्तरदायी होते हैं, उन्हें विभाग स्तर से यूजर आई0डी0 व पासवर्ड प्राप्त हुयी है, जिसके आधार पर उनके द्वारा केवाईसी कराया गया है, उनके लिए आवश्यक है कि वे अपना पासवर्ड अवश्य परिवर्तित कर लें एवं आनलाइन आवेदन पत्रों के साथ आय प्रमाण, आधार कार्ड की फोटो कापी, बोनाफाइट सर्टिफिकेट एवं बैंक पासबुक की फोटो कापी संलग्न कर सुरक्षित कर लें एवं सत्यापित हार्ड कापी को विद्यालय प्रमुख (प्रधानाचार्य/प्रबन्धक) भी प्रमाणित करेंगे तथा प्रमाणित सूची एवं हार्ड कापी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय/जनपदीय नोडल अधिकारी (डीएनओ) के सम्मुख प्रस्तुत की जायेगी, साथ ही वे आनलाइन आवेदनों की नवीन व नवीनीकरण श्रेणी की हार्ड कापी की एक प्रति अलग-अलग संस्था में आगामी 05 वर्ष के लिए रक्षित करेंगे। ऐसे सारे आवेदन जो नेशनल स्कालरशिप पोर्टल द्वारा Action fraud detection Software के माध्यम से पहचाने गये संदिग्ध आवेदनों को पुनः सत्यापन के लिए वापस किया जायेगा।
हास्टल के छात्र/छात्राओं को हास्टल की सुविधा की आनलाइन आवेदन में अग्रसारण तभी किया जायेगा, जब संस्थाओं में हास्टल की सम्पूर्ण व्यवस्था लागू हो अर्थात् इंस्टीट्यूट नोडल अधिकारी द्वारा छात्र/छात्राओं के आवेदन तभी अग्रसारित किये जायं जब संस्था हास्टल की श्रेणी में आता हो, अन्यथा ऐसे आवेदनों को रिजेक्ट कर दें। छात्रों द्वारा किये गये आनलाइन आवेदनों को इंस्टीट्यूट नोडल अधिकारी (आईएनओ) द्वारा संस्था के मूल अभिलेखों (जैसे-एसआर नंबर, जन्मतिथि, पता, आय प्रमाण, आधार कार्ड, खाता संख्या आदि) से पूर्णतया मिलान करने के बाद ही स्तर-1 से अग्रसारित किया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिसमें किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत एनएसपी पोर्टल पर आनलाइन किये जाने वाले छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्रों को आप द्वारा अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड से अग्रसारित किये जाते हैं। पासवर्ड की सुरक्षा के दृष्टिगत अपना पासवर्ड नियमित अन्तराल पर बदलना तथा आनलाइन आवेदनों को अपनी उपस्थिति में ही अपनी लॉगिन से अग्रसारित करना सुनिश्चित करें।
योजनान्तर्गत इंस्टीट्यूट नोडल आफिसर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि किसी भी दशा में छात्र/छात्राओं जिनके द्वारा राज्य सरकार व भारत सरकार दोनों छात्रवृत्ति योजना में आवेदन कर दिया गया है उनमें से एक ही आवेदन अग्रसारित किया जाय एवं एक आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाय, साथ ही यह छात्रवृत्ति एक अभिभावक के अधिकतम 02 पुत्र/पुत्रियों के लिए अनुमन्य है। अतः 02 से अधिक पुत्र/पुत्रियों के आवेदन किसी भी दशा में संस्था स्तर से अग्रसारित न किया जाय।
छात्र/छात्राओं के सीबीएस खाते ही संचालित हों व उसे विधिवत संचालित रखा जाये तथा उनका आधार से लिंक कराया जाना अनिवार्य है, साथ ही इंस्टीट्यूट नोडल अधिकारी इस बात पर ध्यान रखें कि संस्था द्वारा आनलाइन शिक्षा ग्रहण करने वाले ही छात्र/छात्राओं के आवेदन अग्रसारित किये जायें।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने जनपद के समस्त इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर को उपरोक्तानुसार भारत सरकार छात्रवृत्ति संचालन हेतु अवगत कराया है व यह भी निर्देशित किया है कि नेशनल स्कालरशिप पोर्टल पर योजना की गाइड लाइन भलीभांति अध्ययन करके ही छात्र/छात्राओं का आवेदन अग्रसारित किये जाय, किसी भी गलत आवेदन को अग्रसारित करने की दशा में इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जायेगा।