*TV20 NEWS || AZAMGHARH : आजमगढ़ में प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के तहत आत्मनिर्भरता के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू*
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, आजमगढ़।
——————————–
आजमगढ़ 05 अगस्त– जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ0प्र0 अनु0जाति वित एवं विकास निगम लि0, आजमगढ़ श्री आशीष कुमार सिंह ने बताया है कि अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० द्वारा क्रियान्वित की जा रही भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी०एम०-अजय) के अन्तर्गत ग्राण्ट इन एड, योजना संचालित की गयी है। उक्त योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने हेतु आय सृजक योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यवसायों हेतु प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उपरान्त उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कर उनका शैक्षिक एवं आर्थिक उत्थान करना है। जिसके लिए शासन द्वारा 16 परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु योजनाएं संचालित की गयी हैं। जिसके अन्तर्गत बुटिक व्यवसाय आधारित क्लस्टर, ब्यूटी पार्लर व्यवसाय आधारित क्लस्टर, क्लस्टर आधारित सोलर पैनल इन्स्टलेशन टेक्निशियन, लाजिस्टिक वाहन चालक क्लस्टर आधारित प्रोजेक्ट, कीआस्क/किराना दुकान/जनरल स्टोर क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित प्रोजेक्ट, सर्विस क्लस्टर आधारित फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर, आटो रिक्शा/ई०रिक्शा चालक सर्विस क्लस्टर बेस्ड प्रोजेक्ट, समूह आधारित मुर्गी पालन व्यवसाय, समूह आधारित डेरी एवं वर्मी कम्पोस्टिंग व्यवसाय, समूह आधारित बकरी पालन व्यवसाय, क्लस्टर आधारित समूह में निर्माण कार्य करने हेतु मल्टी स्किल्ड रिसोर्स बनाने हेतु, महिला गृह उद्योग/स्वतः रोजगार आधारित क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित प्रोजेक्ट, 02 व्हीलर/03 व्हीलर मैकेनिक सर्विस का क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित प्रोजेक्ट, क्लस्टर आधारित आई०टी० सपोर्ट/ हार्डवेयर का कार्य करने हेतु, क्लस्टर आधारित माडुलर फर्नीचर/बढ़ई का कार्य करने हेतु, क्लस्टर आधारित जन सुविधा केन्द्र का कार्य करने हेतु योजनाएं संचालित की गयी हैं।
इस योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, किन्तु रूपये 250000 (दो लाख पचास हजार रूपये) से कम वार्षिक आय तक वाले व्यक्तियों को वरीयता प्रदान की जायेगी तथा महिलाओं एवं दिव्यांगो को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु समूह/कलस्टर के रूप में गठन कर इकाई स्थापित की जायेगी, जिसमें कम से कम 03 व अधिकतम 10 लोग सम्मिलित होंगे। योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता के रूप में प्रति लाभार्थी अधिकतम रूपये-50000 (पचास हजार रूपये मात्र) अनुदान तथा शेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में बैंक द्वारा प्रदान की जायेगी, बैंक ऋण की धनराशि का भुगतान लाभार्थियों को बैंक की शर्तों के अनुरूप करना होगा। शासन स्तर से उक्त परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु लाभार्थियों के प्रपत्रों को नेविगेट करना, भरना, एवं रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु पोर्टल https://grant-in-aid.upscfdc.in विकसित किया गया है, योजनान्तर्गत केवल आनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता की शर्ताें में लाभार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति हो, लाभार्थी जनपद का निवासी हो, आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो, लाभार्थी को परियोजना की जरूरत के अनुसार साक्षर होना आवश्यक है। लाभार्थी क्लस्टर एवं समूह के रूप में कार्य करने का इच्छुक हो। लाभार्थी पूर्व में निगम द्वारा संचालित योजनाओं को बकायेदार न हो तथा ओ०टी०एस० के माध्यम से ऋण की अदायगी न की गयी हो। वे लाभार्थी जिनकी अगली पीढ़ी के वैधानिक उत्तराधिकारियों को अनुगम द्वारा पूर्व में संचालित योजनाएं स्थानान्तरित हुई हैं, एवं वे अभी भी योजना के बकायेदार हैं, को भी योजना का लाभअनुमन्य नहीं होगा।
योजनान्तर्गत उपरोक्तानुसार पात्र/अर्ह इच्छुक व्यक्ति पोर्टल https://grant-in-aid.upscfdc.in पर जाकर अपना पंजीकरण कर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं, तथा उसकी एक प्रति ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अपने सम्बन्धित विकासखण्ड में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी (स०क०) अथवा खण्ड विकास अधिकारी एवं नगरीय क्षेत्र के व्यक्ति कार्यालय-जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) जिला प्रबन्धक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0, श्रम विभाग के बगल, कस्तूरी भवन, राहुल नगर, मड़या, आजमगढ़ में जमा कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जनपदीय कार्यालय पर कार्यरत सहायक योजना प्रबन्धक अथवा किसी कार्यालय स्टाफ से किसी भी कार्यालय दिवस में सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
——-जि0सू0का0 आजमगढ़-05.08.2025——–






