*TV 20 NEWS || AZAMGHARH : आजमगढ़ में नागरिक सुरक्षा कोर गठन, जिलाधिकारी बने नियंत्रक

आजमगढ़ 09 अगस्त– जिला मजिस्ट्रेट श्री रविन्द्र कुमार ने बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन, नागरिक सुरक्षा अनुभाग के अधिसूचना के अन्तर्गत नागरिक सुरक्षा अधिनियम-1968 (अधिनियम संख्या-27, सन् 1968) की धारा-4 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राज्यपाल महोदय द्वारा पदेन जिलाधिकारी को नागरिक सुरक्षा कोर जनपद आजमगढ़ में नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। उक्त अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों का प्रयाग करते हुए, जनपद आजमगढ़ में नागरिक सुरक्षा कोर का गठन करते हुए, उक्त्त समिति के क्रियान्वयन हेतु प्रथमतः उप नियंत्रक की नियुक्ति किया जाना अपेक्षित है।

जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त निर्देश के अनुपालन में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा-4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त अधिकारी (द्वितीय) जनपद आजमगढ़ को उप नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा कोर जनपद आजमगढ़ नामित किया है। नामित उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा के अधीन कार्य करते हुए, जनपद में नियुक्त होने वाले सहायक उप नियंत्रकों व अन्य सम्बन्धित स्टाफ के कार्यों का पर्यवेक्षण, जनपद स्तर पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, प्रदर्शनों/अभ्यासों का आयोजन, स्वयं सेवकों की भर्ती व प्रशिक्षण के लक्ष्यों को पूर्ण कराने, नागरिक सुरक्षा योजनाओं को तैयार कराने तथा निदेशालय/नियंत्रक द्वारा सौपे गये निर्देशों के अनुपालन हेतु उत्तरदीय होगें। नामित उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा के सहयोग हेतु श्री आदित्य तिवारी, टंकक न्याय सहायक, कलेक्ट्रेट आजमगढ़ को सम्बद्ध किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने श्री आदित्य तिवारी को निर्देशित किया है कि वह उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा कोर जनपद आजमगढ़ के दिशा-निर्देशन में कार्य को ससमय पूर्ण कराना सुनश्चित करेंगे। अतिरिक्त अधिकारी (द्वितीय) आजमगढ़ एवं टंकक न्याय सहायक को इस पद/दायित्व हेतु कोई अन्य भत्ता देय नहीं होंगा।

SLOT GACOR
Paito SDY Lotto
data HK
Slot