आजमगढ़ 07 जनवरी– जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में जनपद में आम जनमानस को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आजमगढ़ की टीम द्वारा नियमित सतत् प्रवर्तन कार्यवाही करते हुए 159 नमूने संग्रहित किये गये, जिनमें से 13 नमूने जाॅच में असुरक्षित पाये जाये, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत 05 लाख तक का अर्थदण्ड एवं 03 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है।
अभिहीत अधिकारी डाॅ0 दीनानाथ यादव ने बताया कि उक्त खाद्य कारोबारकर्ताओं में विनोद यादव सठियांव से कनकश्री एडीबल फैट, सौरभ उपाध्याय छोटी हरैया से हल्दी पाउडर, यादव मिष्ठान भण्डार अहिरौला से मिक्स्ड मिल्क, सनी गुप्ता माहुल से पान मसाला (रोकड़ा गोल्ड प्रीमियम), अभिमन्यु बरनवाल महाजनी टोला सरायमीर से मूंगफली कटिंग (कलर), सुनील कुमार जायसवाल सहजेरपुर आजमगढ़ से बेसन, जायसवाल सुपर मार्केट सर्फूद्दीनपुर सिधारी, रामरतन साहु हरबंशपुर एवं कात्यानी ट्रेडर्स मुण्डा जाफरपुर से तिनी चावन, आराध्या प्रोविजन स्टोर हरबंशपुर से मूंगफली का दाना, दिनेश कुमार गुप्ता बेलईसा से दालचीनी साबुत एवं छड़ीला (मसाला) साबुत तथा संस्कार फुड्स बलरामपुर हरिऔध नगर हीरापट्टी से आटा के नमूने जाॅच में असुरक्षित पाये गये।
उक्त सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को नोटिस जारी करते हुए पत्रावली आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ0प्र0 को प्रेषित की जा रही है, जहाॅ से स्वीकृति प्राप्त होते ही मा0 न्यायालय एसीजेएम प्रथम में सीधे संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं के विरूद्ध वाद दायर कर दिया जायेगा।
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