TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें भारी मात्रा मे जहरीली शराब परिवहन करने के आरोप में दोषी करार देते हुए 1 आरोपी अभियुक्तगण को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारवास (05 वर्ष 01 माह) व 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्गण को मा0 न्यायालय द्वारा भारी मात्रा मे जहरीली शराब परिवहन करने के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारवास (05 वर्ष 01 माह) व 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें भारी मात्रा मे जहरीली शराब परिवहन करने के आरोप में दोषी करार देते हुए 1 आरोपी अभियुक्तगण को जेल मे बितायी गयी अवधि के कारवास (05 वर्ष 01 माह) व 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 01.01.2019 को वादी मुकदमा उ0नि0कौशल कुमार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक- 01.0 1.2019 को अभियुक्त मकबूल कुरैशी पुत्र शकील अहमद निवासी पुरानी बस्ती, मुबारकपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 20 लीटर रैक्टीफाईट स्पिरीट (जहरीली शराब) बरादमद होना ।
➡ अभियुक्तगण के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 01/2019 धारा-272,273, भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 9 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 29.10.2025 को मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अभियुक्त मकबूल कुरैशी पुत्र शकील अहमद निवासी पुरानी बस्ती, मुबारकपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि के कारवास (05 वर्ष 01 माह) व 11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।






