TV 20 NEWS || AZAMGARH : ऑपरेशन कनविक्शन: आरोपी को संगठित गिरोह बनाकर अपराध के आरोप में दोषी ठहराया

ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष 2 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
थाना सरायमीर में पंजीकृत अपराध जिसमें संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध के आरोप मे 01 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष 2 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
➡ दिनांक-08.10.2023 को वादी मुकदमा व0उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार सिंह थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त लौटू मौर्या पुत्र रामश्रय मौर्या निवासी नई बाजार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 280/2023 धारा- 3(1) यू0पी गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-23.12.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (गैंगेस्टर एक्ट) कोर्ट नं0-6 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त लौटू मौर्या पुत्र रामश्रय मौर्या निवासी नई बाजार थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि 02 वर्ष 2 माह के कारावास व 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।