कलेक्ट्रेट सभागार में क्रय एजेंसियों/क्रय केन्द्र के प्रभारियों के साथ गेहूं खरीद वर्ष 2021-22 हेतु कार्यशाला, बैठक हुई संपन्न

आजमगढ़ 22 मार्च– अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 गुरू प्रसाद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में क्रय एजेंसियों/क्रय केन्द्र के प्रभारियों के साथ गेहूं खरीद वर्ष 2021-22 हेतु कार्यशाला/बैठक संपन्न हुई।
जिला खाद्य विपणन अधिकारी आरपी पटेल ने बताया कि जनपद आजमगढ़ गेहुॅ खरीद हेतु खाद्य विभाग के 20, पीसीएफ के 45 एवं भारतीय खाद्य निगम के 02, कुल 67 केंद्र स्थापित किए गए हैं। गेहूं खरीद 1 अप्रैल 2021 से 15 जून 2021 तक होगी। गेहूं खरीद 2021-22 में ऑनलाइन खरीद की जाएगी, जिसके लिए कृषक को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जो कृषक गत वर्ष अपना पंजीकरण करा चुके हैं, उन्हें नवीनीकरण कराना होगा। गेहूं खरीद वर 2021-22 हेतु शासन द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य रु0 1975 प्रति कुंटल घोषित किया गया है। इस वर्ष बटाईदार कृषकों से भी गेहूं खरीद की जाएगी। बटाईदार कृषकों से सत्यापन उपरांत अधिकतम 100 कुंतल तक गेहूं क्रय किया जाएगा। रवि विपणन वर्ष 2021-22 में यथासंभव इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ परचेज मशीन के माध्यम से किसानों के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 ने सभी क्रय केन्द्र प्रभारियों से कहा कि सभी गेहूं क्रय केंद्रों पर बैनर लगा होना चाहिए, जिस पर टोल फ्री नंबर 18001800150 अंकित होना चाहिए। केंद्र पर बैंक का नाम, धान के गुण विनिर्दिष्ट्या का प्रदर्शन होना चाहिए। प्रत्येक केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक कांटे, नमी मापक यंत्र, पंखा, झरना आदि की व्यवस्था सुनिश्चित होना चाहिए तथा किसानों के सुख सुविधा हेतु छाया कुर्सी, पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए। इसी के साथ ही सभी क्रय एजेंसियों पर पर्याप्त मात्रा में बोरे न्यूनतम 5 गॉठ व धनराशि कम से कम 25 लाख की व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिए। सभी क्रय एजेंसी संकल्प लें कि मूल्य समर्थन योजना का लाभ अधिकतम किसानों को मिले।
उन्होने कहा कि 100 कुंटल तक की मात्रा ऑनलाइन सत्यापन से मुक्त रहेगी, 100 कुंतल से अधिक मात्रा का सत्यापन उप जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
उन्होने समस्त जिलाधिकारियों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में स्थापित केंद्रों का प्रत्येक सप्ताह निरन्तर निरीक्षण करायेंगे और केंद्रों पर बोरा, धनराशि आदि की व्यवस्था का अनुश्रवण करते हुए खरीद सुनिश्चित कराएंगे।
अपर जिलाधिकारी वि0/रा0 ने मंडी समिति को निर्देश दिये कि क्रय केन्द्रों पर अपेक्षित संख्या में छन्ना, इलेक्ट्रॉनिक कांटे, नमी मापक यंत्र व अन्य सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही खराब यंत्रों को तत्काल ठीक कराएं तथा इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की मरम्मत हेतु जनपदवार मैकेनिक नियुक्ति करें एवं मैकेनिक के मोबाइल नंबर का सभी को परिचालन करें।
उन्होने गेहूं क्रय केंद्र प्रभारियों/क्रय एजेंसियों से अपेक्षा किया है कि कृषक से विनम्र व्यवहार करें एवं केंद्र पर श्रमिक, धनराशि व खाली बोरों की उपलब्धता सदैव बनाए रखें। गेहूं के बोरों पर कोड नंबर की स्टैंसिलिंग व सिलाई लाल रंग से की जाएगी। समस्त क्रय एजेंसियों द्वारा किसानों से क्रय गेहूं के मूल्य का भुगतान भारत सरकार के पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से किसानों के बैंक खाता सत्यापन के पश्चात यथासंभव 72 घंटे के अंतर्गत उनके खाता में सुनिश्चित कराया जाएगा।
उन्होने भारतीय खाद्य निगम से अपेक्षा किया है कि डिपो पर ट्रकों की लंबी लाइनें न लगने पावे एवं प्रयास रहे कि डिपो पर तेजी से गेहूं का उतार हो तथा हॉल्टेज ना देना पड़े। पर्याप्त क्रेडिट लिमिट बनाए रखें व क्रय एजेंसियों को तत्काल भुगतान करें।
इस अवसर पर समस्त उप जिलाधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी आरपी पटेल, समस्त क्रय एजेन्सी/केन्द्रों के प्रभारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।