TV 20 NEWS || AZAMGARH : थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें जहरीली शराब विक्रय करने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जहरीली शराब विक्रय करने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें जहरीली शराब विक्रय करने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास की सजा व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡ दिनांक- 19.07.11 को वादी मुकदमा तत्कालीन उ0नि0 रामसकल यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त कृष्णनारायन तिवारी पुत्र विकास तिवारी निवासी महलिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 165 पाउच व एक जरीकेन मे 05 लीटर जहरीली शराब बरामद होना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 286/11 धारा-272 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 5 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 18.04.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0(एन्टी करप्सन) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त कृष्णनारायन तिवारी पुत्र विकास तिवारी निवासी महलिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 8000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।





