आजमगढ़ 05 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राजेश कुमार ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के अन्तर्गत प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की समाप्ति तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा, उसका लेखा जोखा तैयार किया जायेगा। चुनाव से संबंधित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जायेगा। उक्त खाता की सूचना रिटर्निंग आफिसर एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जायेगी। निर्वाचन में व्यय की गई धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाते से प्रत्याशियों द्वारा की जायेगी। चुनाव से संबंधित व्यय किये जाने हेतु खाता खोले जाने की आवश्यकता ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए नही है। उन्होने समस्त संबंधित बैंकों को निर्देशित किया है कि अपनी शाखा में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का खाता खोलने हेतु एक अलग से समर्पित काउण्टर खोलने हेतु व्यवस्था करें, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।
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आजमगढ़ 05 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राजेश कुमार ने बताया है कि निर्वाचन के दौरान एसएमएस/एमएमएस तथा सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किया गया है।जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने पुलिस अधीक्षक से कहा है कि निर्वाचन के प्रक्रिया के प्रारम्भ होने से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक जनपद में साइबर सेल का गठन कर दें, जो पूर्ण रूप से सक्रिय रहे तथा एमएमएस/एसएमएस/सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे सभी प्रकार के मैसेजेस पर सतर्कता रखें एवं गलत, भ्रामक और सनसनीखेज सूचना फैलाने वाले व्यक्तियों पर तत्काल कार्यवाही करें।