7 अप्रैल 2021 से नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ – जिलाधिकारी

आजमगढ़ 06 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) राजेश कुमार ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि जनपद के समस्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों एवं समस्त क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों और जिला पंचायतों के सदस्यों का सामान्य निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसमें दिनांक 07 अप्रैल 2021 से नामांकन प्रक्रिया प्रारम्भ हो रही है, जो दिनांक 11 अप्रैल 2021 तक चलेगी।
उन्होने बताया कि नामांकन के लिए निर्धारित पद हेतु नामांकन पत्र, एक प्रत्याशी अधिकतम 04 नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, नामांकन पत्र पर प्रत्याशी एवं प्रस्तावक की फोटो लगी होनी चाहिए, नामांकन पत्र पर प्रत्याशी एवं प्रस्तावक का हस्ताक्षर होना आवश्यक है, जमानत धनराशि का चालान निर्धारित लेखाशीर्षक ‘‘8443- सिविल जमा-121-चुनाव के सम्बन्ध में जमा 06-पंचायत निर्वाचनों के लिए जमा’’ में जमा होना चाहिए। अनुलग्नक-1 पर शपथ-पत्र (प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के लिए), अनुलग्नक-1 क पर घोषणा पत्र (केवल ग्राम पंचायत सदस्य के लिए), प्रारूप-अ में घोषणा पत्र (केवल ग्राम पंचायत सदस्य के लिए), प्रारूप-ब में शपथ पत्र (यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग का है तो) (प्रधान, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के लिए), ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत से प्राप्त अदेयता प्रमाण पत्र, उम्मीदवार एवं प्रस्तावक से सम्बन्धित मतदाता सूची की प्रति की आवश्यकता होगी।
उन्होने बताया कि नाम निर्देशन पत्र का मूल्य एवं जमानत की धनराशि निर्धारित किया है, जिसमें सदस्य ग्राम पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 150 रू0, जमानत की धनराशि 500 रू0 तथा 10,000 रू0 अधिकतम व्यय सीमा, प्रधान ग्राम पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रू0, जमानत की धनराशि 2000 रू0 तथा 75,000 रू0 अधिकतम व्यय सीमा, सदस्य क्षेत्र पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 300 रू0, जमानत की धनराशि 2000 रू0 तथा 75,000 रू0 अधिकतम व्यय सीमा एवं सदस्य जिला पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य 500 रू0, जमानत की धनराशि 4000 रू0 तथा 1,50,000 रू0 अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित है।
यदि उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें नाम निर्देशन-पत्र तथा जमानत की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी। यदि किसी प्रत्याशी द्वारा एक ही पद के लिए एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो उससे एक से अधिक निक्षेप (जमानत धनराशि) की अपेक्षा नहीं की जायेगी।