पंचायत चुनाव में 7000 वाहनों की पड़ेगी आवश्यकता, वाहन स्वामियों को प्रेषित किया गया अधिग्रहण आदेश

आजमगढ़ 06 अप्रैल– सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) सत्येन्द्र कुमार सिंह यादव ने अवगत कराया है कि जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र पंचायत सदस्य/ग्राम पंचायत चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु गाड़ियों को अधिगृहित किया जा रहा है।
उपरोक्त अधिनियम के अधीन अधिग्रहण आदेश का तामिला पुलिस प्रशासन, आजमगढ़ एवं परिवहन विभाग आजमगढ़ के अधिकारियों द्वारा कराया जा रहा है। उक्त निर्वाचन को सम्पन्न कराने हेतु जनपद आजमगढ़ में लगभग 400 हल्के वाहन तथा 1700 भारी वाहनों (बस/स्कूलबस/ट्रक) की आवश्यकता है। उक्त मॉग के सापेक्ष लगभग 7000 वाहन स्वामियों/संचालकों को अधिग्रहण आदेश प्रेषित किया गया है, जो अधिग्रहण आदेश वाहन स्वामियों को उनके स्थायी पता के अनुसार सम्बन्धित थानों द्वारा तामिल कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में बहुत से संचालक/वाहन स्वामियों द्वारा अपने वाहन में कतिपय खामियों के विषय में अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है।
उक्त के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि जनपद के वाहन स्वामी/संचालक समय से अपने-अपने वाहनों की मरम्मत करा लें। संचालक/वाहन स्वामी अपने-अपने वाहनों को निर्धारित समय/स्थान पर चालक/परिचालक सहित भेजना सुनिश्चित करें। जिन वाहन स्वामियों/संचालको के वाहन नियत समय/स्थान पर नहीं पहुँचगें, उनके विरुद्ध उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 ख, ग, क (1) (ख) एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा घ (1) (ख) के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी। उनके वाहन पर जारी परमिट के विरुद्ध भी विधिसम्मत कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को भेज दिया जायेगा।