आजमगढ़ 07 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) राजेश कुमार ने अवगत कराया कि कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान का प्रयोग करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा (35 ख) के प्राविधानों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के दृष्टिगत मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने का निर्देश दिया गया है।
उपरोक्त के क्रम में उन्होने कहा कि जनपद आजमगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में दिनांक 19 अप्रैल 2021 को होने वाले मतदान के दिन कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मतदान का प्रयोग करने हेतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनसे कार्य नहीं लिया जायेगा।