कन्टेनमेंट जोन के बाहर खेल व अन्य कार्यक्रमों को लेकर क्या है सरकार की नई गाइडलाइन ..जाने इस खबर में

आजमगढ़ 07 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कोविड-19 के निर्धारित प्रोटोकाल तथा अपेक्षित सावधानियाँ बरतने के साथ ही कन्टेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था के सम्बंध में दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देशित किया है कि कन्टेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक/ धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था किसी भी बंद स्थान यथा हाल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ तथा किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता किन्तु एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों तक ही फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग व सेनिटाइजर एवं हैण्डवाश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ अग्रिम आदेशों तक होगी।