TV20 NEWS ||AZAMGARH :थाना अहरौला में पंजीकृत अपराध जिसमें नाजायज गांजा रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि व 7000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाजायज गांजा रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 7000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना अहरौला में पंजीकृत अपराध जिसमें नाजायज गांजा रखने के आरोप में जेल में बितायी गयी अवधि व 7000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
➡️ दिनांक- 01.01.2024 को वादी मुकदमा उ0नि0 विजयी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान अभियुक्त फिरतू राजभर पुत्र मुन्शी राजभर निवासी पिपरिया थाना कप्तानागंज जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा बरामद होना ।
➡️ अभियुक्त के विरूद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0-01/2024 धारा-8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया ।
➡️ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡️ मुकदमा उपरोक्त में 4 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡️जिसके क्रम में दिनांक- 29.05.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त फिरतू राजभर पुत्र मुन्शी राजभर निवासी पिपरिया थाना कप्तानागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास व 7000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।