*TV 20 NEWS || AZAMGARH:बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आदेश से दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, आजमगढ़( कलेक्ट्रेट)में चुनाव का मार्ग प्रशस्त*

प्रेस विज्ञप्ति

बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आदेश से दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, आजमगढ़( कलेक्ट्रेट)में चुनाव का मार्ग प्रशस्त

आजमगढ़, 05 जून 2026।

अधिवक्ता सत्य विजय राय द्वारा प्रस्तुत शिकायत/प्रार्थना-पत्र पर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के अध्यक्ष द्वारा दिनांक 04 जून 2026 को पारित आदेश के माध्यम से जिला बार एसोसिएशन, आजमगढ़ के चुनाव संबंधी विवाद पर महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है। आदेश में स्पष्ट रूप से “वन बार-वन वोट” के सिद्धांत, मॉडल बाय-लॉज तथा सीओपी (Certificate of Practice) की अनिवार्यता का उल्लेख करते हुए 15 जुलाई 2026 से पूर्व चुनाव सम्पन्न कराने का निर्देश दिया गया है।

बार काउंसिल ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर चुनाव सम्पन्न नहीं कराया जाता है, तो संबंधित अध्यक्ष एवं मंत्री/सचिव के विरुद्ध अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के अंतर्गत कदाचरण का दोषी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

आदेश में कहा गया है कि बार संघों में समयबद्ध चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था तथा अधिवक्ताओं के हित में अत्यंत आवश्यक हैं। चुनाव में अनावश्यक विलंब से अधिवक्ताओं के बीच असंतोष, मतभेद एवं राजनीतिक विद्वेष की स्थिति उत्पन्न होती है, जो बार संघों के स्वस्थ संचालन के लिए उचित नहीं है। इसी दृष्टि से जिला बार एसोसिएशन, आजमगढ़ को निर्धारित अवधि के भीतर चुनाव सम्पन्न कराने का निर्देश दिया गया है।

यद्यपि आदेश में चुनाव सम्पन्न कराने की अंतिम तिथि 15 जुलाई 2026 से पूर्व निर्धारित की गई है, तथापि यह प्रश्न अधिवक्ता समाज के मध्य चर्चा का विषय बना हुआ है कि मॉडल बाय-लॉज में सामान्यतः 12 माह के भीतर चुनाव सम्पन्न कराए जाने का प्रावधान है। ऐसे में 15 माह तक की अवधि प्रदान किया जाना कई अधिवक्ताओं के बीच विचार-विमर्श का विषय है।

फिर भी, यह आदेश लंबे समय से चुनाव की मांग कर रहे अधिवक्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। विशेष रूप से “वन बार-वन वोट” के सिद्धांत तथा केवल वैध सीओपी धारक अधिवक्ताओं को मतदाता सूची में शामिल किए जाने संबंधी निर्देश भविष्य में अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष एवं विश्वसनीय चुनाव प्रक्रिया का आधार बन सकते हैं।

जारीकर्ता :
सत्य विजय राय, अधिवक्ता
सदस्य,
दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन,