*TV 20 NEWS || AZAMGARH:पीड़िता को भगाने में सहयोग करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार*

*प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक : 12.06.2026*
*थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़*
*पीड़िता को भगाने में सहयोग करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार*

*ऑपरेशन वज्रपात के तहत सिधारी पुलिस की प्रभावी कार्रवाई, सह अभियुक्त को भेजा गया न्यायालय*

महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु *वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार* द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान एवं “ऑपरेशन वज्रपात” के क्रम में थाना सिधारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
दिनांक 03.06.2026 को वादी मुकदमा द्वारा थाना सिधारी पर सूचना दी गई कि उसकी पुत्री को शमशाद उर्फ मुस्कान पुत्र आलम निवासी गोपालपुर, पोस्ट गोलाबाजार, जनपद गोरखपुर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। जिसके आधार पर थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 229/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।
विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं अन्य तथ्यों के आधार पर अभियोग में धारा 65(1), 96, 61(2), 351(3) बीएनएस तथा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई। जांच के क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि हिमांशु मौर्य पुत्र हरिप्रकाश मौर्य निवासी गोपालपुर थाना गोला, जनपद गोरखपुर द्वारा मुख्य अभियुक्त को सहयोग प्रदान किया गया तथा पीड़िता को शरण देने में उसकी सक्रिय भूमिका रही।
इसी क्रम में दिनांक 12.06.2026 को उ0नि0 रंजन कुमार साव मय पुलिस टीम द्वारा मुकमदा उपोरक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त हिमांशु मौर्य को समेंदा क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
*गिरफ्तार अभियुक्त-*
हिमांशु मौर्य पुत्र हरिप्रकाश मौर्य, निवासी – गोपालपुर, थाना गोला, जनपद गोरखपुर, उम्र – लगभग 25 वर्ष ।
*पंजीकृत अभियोग-*
मु0अ0सं0- 229/2026 धारा 137(2)/87, 65(1)/96/61(2)/351(3) बीएनएस एवं 3/4(2) पॉक्सो एक्ट थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ ।
*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-*
1. उ0नि0 रंजन कुमार साव, थाना सिधारी
2. का0 मृत्युञ्जय मिश्रा, थाना सिधारी
3. का0 आनन्द यादव, थाना सिधारी
अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी
जनपद आजमगढ़ पुलिस महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। ऐसे जघन्य अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।