TV20 NEWS ||AZAMGARH :थाना कोतवाली, जनपद- आजमगढ़ सोशल मीडिया पर दबंगई और गैंग संस्कृति का प्रदर्शन करने वालों पर कोतवाली पुलिस की सख्त कार्रवाई
सोशल मीडिया पर दबंगई और गैंग संस्कृति का प्रदर्शन करने वालों पर कोतवाली पुलिस की सख्त कार्रवाई, “ऑपरेशन वज्रपात” के तहत क्रेटा कार सीज।
• चलती कार के सनरूफ से बाहर निकलकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वाले युवक की पहचान, निरोधात्मक कार्रवाई जारी।
• आमजन में भय एवं असुरक्षा का माहौल उत्पन्न करने वालों को पुलिस की कड़ी चेतावनी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा “ऑपरेशन वज्रपात” के क्रम में क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति एवं दबंगई के प्रदर्शन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया गया।
➡️ अभियान के दौरान सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक व्यक्ति काले रंग की चलती हुई क्रेटा कार के सनरूफ से बाहर निकलकर हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहा था। उक्त कृत्य से आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने तथा यातायात सुरक्षा को खतरा पहुंचने की संभावना पाई गई।
➡️ थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मामले की जांच कर वाहन क्रेटा कार एवं उसमें दिखाई देने वाले व्यक्ति की पहचान की गई।
➡️ जांच में उक्त व्यक्ति की पहचान अविनाश सिंह उर्फ बंटी सिंह पुत्र भानू प्रताप सिंह निवासी हरखपुरा खास थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई।
➡️ आज दिनांक 15.06.2026 को ऑपरेशन वज्रपात के तहत उक्त क्रेटा कार को नियमानुसार सीज कर दिया गया तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक निरोधात्मक एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है।
➡️ जांच के दौरान यह भी पाया गया कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व से विभिन्न आपराधिक प्रकरण पंजीकृत हैं, जिनका विवरण निम्नवत है—
आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 58/2023 धारा 420/364ए/120बी भादवि, थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
2. मु0अ0सं0 59/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
3. मु0अ0सं0 273/2023 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट, थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।
➡️ आजमगढ़ पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति, दबंगई अथवा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रकार के कृत्य को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।






