*TV 20 NEWS || AZAMGARH:प्रतिबंधित ब्राण्ड की अगरबत्तियों के विक्रय पर रोक, उल्लंघन करने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही*
*प्रतिबंधित ब्राण्ड की अगरबत्तियों के विक्रय पर रोक, उल्लंघन करने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही*
*स्वीट नाइट, डायनासोर, श्री डेंक्यू किलर एवं कम्फर्ट ब्राण्ड की अगरबत्तियां न खरीदें, न बेचें: जिला कृषि रक्षा अधिकारी*
आजमगढ़ 19 जून 2026/
जिला कृषि रक्षा अधिकारी हिमांचल सोनकर ने उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त थोक/फुटकर कीटनाशी प्रतिष्ठानों/पेस्ट कन्ट्रोल आपरेटर्स/किरानें की दुकानों/गोदामों को सूचित/निर्देशित किया है कि स्वीट नाइट, डायनासोर, श्री डेंक्यू किलर एवं कम्फर्ट ब्राण्ड के नाम से विक्रय किये जा रहे अगरबत्तियों का विक्रय कदापि नहीं किया जायेगा, उक्त ब्राण्ड के नाम से विक्रय किये अगरबत्तियों का विक्रय किया जाना कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियम-1971 की धारा 9 (3) का स्पष्ट रुप से उल्लघंन है तथा सम्मानित आमजन/कृषक बन्धुओं से अपील की जाती है कि प्रतिबन्धित ब्राण्ड के अगरबत्तियों का प्रयोग/क्रय न करें, इससे मानवीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
जनपद के समस्त थोक/फुटकर कीटनाशी प्रतिष्ठानों/पेस्ट कन्ट्रोल आॅपरेटर्स/किरानें की दुकानों/गोदामों को सचेत करते हुये निर्देशित किया जाता है कि स्वीट नाइट, डायनासोर, श्री डेंक्यू किलर एवं कम्फर्ट ब्राण्ड के अगरबत्तियों का विक्रय कदापि न करें। निरीक्षण/जाॅच के दौरान विक्रय किये जाने पर सम्बन्धित विक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम-1968 एवं कीटनाशी नियम-1971 के सुसंगत प्राविधानों अनुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिसके सम्बन्धित विक्रेता स्वंय जिम्मेदार होगा।






