*TV 20 NEWS || AZAMGARH:आशा भुगतान में अब नहीं चलेगी लापरवाही, शिकायतों पर हर माह होगी सीधी सुनवाई, निर्देशों की अनदेखी पर संबंधित अधिकारियों की तय होगी व्यक्तिगत जवाबदेही, होगी कठोर विभागीय कार्रवाई : मुख्य चिकित्साधिकारी*
*आशा भुगतान में अब नहीं चलेगी लापरवाही, शिकायतों पर हर माह होगी सीधी सुनवाई*
*निर्देशों की अनदेखी पर संबंधित अधिकारियों की तय होगी व्यक्तिगत जवाबदेही, होगी कठोर विभागीय कार्रवाई : मुख्य चिकित्साधिकारी*
आजमगढ़ 7 जुलाई 2026
आजमगढ़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा एवं आशा संगिनी कार्यकत्रियों के प्रोत्साहन राशि भुगतान में किसी भी प्रकार की अनियमितता, अनावश्यक विलंब अथवा शिकायतों की उपेक्षा अब स्वास्थ्य विभाग किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं करेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एन. आर. वर्मा ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि आशा कार्यकत्रियों के भुगतान से जुड़ी प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। लापरवाही बरतने वाले संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी की व्यक्तिगत जवाबदेही तय करते हुए उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
डाॅ वर्मा ने बताया कि जनपद की समस्त ग्राम सभाओं में 4,158 आशा कार्यकत्रियां एवं 195 आशा संगिनियां मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, नियमित टीकाकरण, गैर-संचारी रोगों की स्क्रीनिंग तथा विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ऐसे में उनके कार्यों के अनुरूप प्रोत्साहन राशि का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। विगत दिनों भुगतान संबंधी प्राप्त शिकायतों एवं विभिन्न माध्यमों से संज्ञान में आए प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए जनपद के प्रत्येक विकास खंड में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में “आशा शिकायत निवारण बैठक” आयोजित करना अनिवार्य कर दिया गया है।
इसी क्रम में जुलाई माह की जनपद स्तरीय आशा शिकायत निवारण एवं समीक्षा बैठक कल 8 जुलाई को अपराह्न 3:00 बजे मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय के सभागार में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्य चिकित्साधिकारी स्वयं करेंगे, जिसमें लंबित एवं नवीन शिकायतों की बिंदुवार समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।
मुख्य चिकित्साधिकारी ने निर्देशित किया है कि “ऑल आशा एवं आशा संगिनी कार्यकत्री सेवा समिति” के समस्त ब्लॉक स्तरीय प्रतिनिधि अपनी शिकायतों से संबंधित सभी प्रमाणिक अभिलेखों एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। बिना साक्ष्य अथवा अभिलेखों के प्रस्तुत शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने समस्त अपर एवं उप मुख्य चिकित्साधिकारी, संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों, डीसीपीएम, ब्लॉक चिकित्सा अधीक्षकों, बीपीएम, बीएएम तथा संबंधित पटल प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे पूर्ण तैयारी, अद्यतन प्रगति विवरण एवं आवश्यक अभिलेखों के साथ बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। बिना तैयारी के बैठक में उपस्थित होना, अनावश्यक अनुपस्थित रहना अथवा शिकायतों के निस्तारण में शिथिलता बरतना गंभीर प्रशासनिक लापरवाही मानी जाएगी और संबंधित अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई की
सीएमओ ने यह भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक विकास खंड में आयोजित होने वाली मासिक आशा शिकायत निवारण बैठक की कार्यवाही (मिनट्स ऑफ मीटिंग) तथा बैठक के स्पष्ट फोटोग्राफ उसी दिन अनिवार्य रूप से मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएंगे। बैठक आयोजित न करने, कार्यवाही विवरण एवं फोटोग्राफ समय से प्रेषित न करने अथवा विभागीय निर्देशों की अवहेलना करने वाले संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाएगी तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
डॉ. एन. आर. वर्मा ने कहा कि आशा कार्यकत्रियां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की आधारशिला हैं। उनके प्रोत्साहन भुगतान में अनावश्यक विलंब अथवा शिकायतों की अनदेखी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। शासन की मंशा के अनुरूप समयबद्ध भुगतान, पूर्ण पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना सभी संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इस व्यवस्था में लापरवाही बरतने वाले किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी को किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं दिया जाएगा तथा दोषी पाए जाने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित






