*TV 20 NEWS || AZAMGARH || 700 लीटर अपमिश्रित शराब मामले में आरोपी दोषी, 30 हजार जुर्माना*

*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 08.07.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन”* अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में *जेल में बितायी गयी अवधि (04 माह 29 दिन) के कारावास व 30000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें एक आरोपी अभियुक्त को अपमिश्रित शराब रखने के आरोप में *जेल में बितायी गयी अवधि (04 माह 29 दिन) के कारावास व 30000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक- 17.09.2013 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री वृजेश कुमार यादव थानाध्यक्ष जहानागंज जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि चेकिंग के दौरान *अभियुक्त मखन्चू प्रसाद पुत्र ठाकुर प्रसाद ठठेर निवासी स्टेशन रोड दुल्लहपुर, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर के कब्जे से 700 लीटर अपमिश्रित शराब बरामद होना ।*
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 288/2013 धारा-272 भादवि व 60 आब0 अधि0 पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 6 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 08.07.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त मखन्चू प्रसाद पुत्र ठाकुर प्रसाद ठठेर निवासी स्टेशन रोड दुल्लहपुर, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बितायी गयी अवधि (04 माह 29 दिन) के कारावास व 30000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*