*TV 20 NEWS || AZAMGARH:हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास, 50-50 हजार का जुर्माना*

*प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 10.07.2026 जनपद आजमगढ़*

*”ऑपरेशन कनविक्शन”* अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 3 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए *प्रत्येक को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
*थाना अहरौला में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे 3 आरोपी अभियुक्तो को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक-30.09.2024 को वादी विनोद चौहान पुत्र स्व0 श्रीराम चौहान निवासी आलमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि *अभियुक्तगण 1. शुभम चौहान पुत्र सुरेन्द्र 2. राम सेवक चौहान पुत्र छांगुर 3. सुरेन्द्र पुत्र राम सेवक चौहान निवासीगण आलमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ के द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर वादी के पिता श्रीराम चौहान को गोली मारकर हत्या कर देना ।*
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना अहरौला पर मु0अ0सं0- 417/2024 धारा-103(1)/3(5), 61(2) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमे उपरोक्त मे 12 गवाहो को परीक्षित कराया गया ।
➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 10.07.2026 को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्तगण 1. शुभम चौहान पुत्र सुरेन्द्र 2. राम सेवक चौहान पुत्र छांगुर 3. सुरेन्द्र पुत्र राम सेवक चौहान निवासीगण आलमपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*