*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 15.07.2026 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में जेल मे बितायी गयी अवधि (अभियुक्त रमेश यादव को 12 वर्ष व अभियुक्त शिव वचन यादव को 02 वर्ष 6 माह) के कारावास व प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें गैंग0 एक्ट अपराध के आरोप में 02 आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकृत के आधार पर जेल मे बितायी गयी अवधि (अभियुक्त रमेश यादव को 12 वर्ष व अभियुक्त शिव वचन यादव को 02 वर्ष 6 माह) के कारावास व प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक-07.05.2008 को वादी मुकदमा उ0नि0 श्री रमेश यादव थानाध्यक्ष जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर जी कि अभियुक्त 1. रमेश यादव पुत्र राम बदन यादव 2. शिव वचन यादव पुत्र जीता यादव निवासीगण चकवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ द्वारा संगठित गिरोह बनाकर अपने व अपने गिरोह के सदस्यो के भौतिक/आर्थिक व दुनियाबी लाभ हेतु अपराध कारित करना ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 248/2008 धारा- 3(1) यू0पी0 गैंग एक्ट पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर ।
➡जिसके क्रम में दिनांक-15.07.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ गैंग0/ एफटीसी-1 कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्तगण 1. रमेश यादव पुत्र राम बदन यादव 2. शिव वचन यादव पुत्र जीता यादव निवासीगण चकवारा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए जेल मे बितायी गयी अवधि (अभियुक्त रमेश यादव को 12 वर्ष व अभियुक्त शिव वचन यादव को 02 वर्ष 6 माह) के कारावास व प्रत्येक को 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड* से दण्डित किया गया ।






