*TV 20 NEWS || AZAMGARH :10 साल पुराने हत्याकांड में चार दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई सख्त सजा*
प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 17.07.2026 जनपद आजमगढ़
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 आरोपी अभियुक्तो को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 3 को 10-10 हजार तथा 1 को 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*थाना तहबरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे प्रत्येक को आजीवन कारावास व 3 को 10-10 हजार तथा 1 को 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक- 01/01/2016 को वादी मुकदमा फिरतू पुत्र बैजनाथ पासी निवासी मधसिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1. मोदी कन्नौजिया पुत्र श्यामलाल 2. पिन्टू पुत्र श्यामलाल 3. बलिराम पुत्र मूलचन्द 4. मनीष राय पुत्र हरकन्डेय राय निवासीगण मधेशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरे पुत्र हरेन्द्र का गला रेतकर मार देना व लाश को नहर मे फेक देना ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0-01/2016 धारा- 302,34 भादवि व 3(2)5 SC/ST Act पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमे उपरोक्त मे 12 गवाहो को परीक्षित कराया गया ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 17.07.2026 को मा0 न्यायालय Spl(J) SC/ST कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से *सम्बन्धित दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्तगण 1. मोदी कन्नौजिया पुत्र श्यामलाल 2. पिन्टू पुत्र श्यामलाल 3. बलिराम पुत्र मूलचन्द निवासीगण मधेशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा 4. मनीष राय पुत्र हरकन्डेय राय निवासी मधेशिया थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ को आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।






