कोविड महामारी को देखते हुए विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि को जोड़ने का निर्णय लिया गया -डीएम

आजमगढ़ 26 अप्रैल– जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में कोविड महामारी के पुनः बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनहित में सम्यक विचारोंपरान्त कोविड-19 से सम्बन्धित निर्गत किये गये शासनादेशों में कतिपय यथा आवश्यक संशोधन करते हुए विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में प्राविधानों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है।
उन्होने बताया कि स्वीकृत सुविधाओं के अन्तर्गत आईसीयू वेन्टिलेटर तथा एचएफएनसी/बाई पैप का क्रय, सरकारी अस्पतालों/मेडिकल कालेज में ऑक्सीजन प्लान्ट की स्थापना, सरकारी अस्पतालों/मेडिकल कालेज में ऑक्सीजन आपूर्ति हेतु पाइप लाइन/डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली की स्थापना, ऑक्सीजन कॉन्सेन्ट्रेटर का क्रय, ऑक्सीजन सिलेन्डर का क्रय, जनपद की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना तथा आरटीपीसीआर जॉच हेतु मशीन व अन्य उपकरण का क्रय किया जायेगा। सरकारी अस्पतालों एवं राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के लिए अतिरिक्त बेड्स की स्थापना की जायेगी।
मा0 विधायकगण के प्रस्तावों पर आधारित जिला स्तरीय सक्षम अधिकारियों द्वारा उक्त उपकरण/सुविधाओं का क्रय कतिपय शर्तों के अधीन किया जायेगा- जिसके अन्तर्गत कोविड-19 हेतु क्रय के लिए उक्त उपकरणों/सुविधाओं की तकनीकी संरचना एवं विशिष्टता स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के लिए निर्गत नियम एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप होगी। उक्त इंगित उपकरणों के क्रम/स्थापना की प्रकिया हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमन्य मूल्यों अथवा पारदर्शी प्रक्रिया तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का जिला स्तरीय समक्ष अधिकारियों द्वारा कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। विधायक निधि के अन्तर्गत कोविड-19 हेतु उक्त इंगित क्रय किये गये सुरक्षात्मक उपकरणों उपयोगकर्ता एजेन्सी/संरक्षक हेतु जिला चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को नामित किया जाएगा। विधायक निधि के अन्तर्गत कोविड-19 के संदर्भ में उक्त सुरक्षात्मक उपकरणों के क्रय की अनिवार्य (मेन्डेटरी) ऑडिट हेतु निर्देश निर्गत करने का उत्तरदायित्व जिलास्तरीय सक्षम अधिकारी का होगा। उक्त इंगित उपकरणों हेतु किसी प्रकार का आवर्ती व्यय अनुमन्य नहीं होगा। उक्त उपकरणों के क्रय हेतु इस एक बार की व्यवस्था को वित्तीय वर्ष 2021-2022 के अन्त तक वर्जित कर दिया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अगले वित्तीय वर्ष 2022-2023 में उक्त के क्रम में कोई व्यय नहीं किया जाएगा।
विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त में यह व्यवस्था है कि मा0 सदस्य द्वारा किसी एक कार्य की अनुमानित लागत रु0 25.00 लाख से अधिक नहीं होगी। कोविड-19 से सम्बन्धित कार्यों के लिए उक्त 25.00 लाख व्यय करने की सीमा शिथिल मानी जायेगी। विधान मंडल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को धनराशि रू0 2.40 करोड़ (जिसमें रू0 40.00 लाख जीएसटी सम्मिलित है) से बढ़ाकर रू0 3.00 करोड़ (जीएसटी हेतु धनराशि भी सम्मिलित है) किया गया है। विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह व्यवस्था की जाती है कि मा0 सदस्य राज्य स्तरीय उ0प्र0 कोविड केयर फण्ड (खाता संख्या 39245983072, State Bank of India Civil Secretariat Branch, Lucknow, IFSC Code SBIN0006893) में भी विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से धनराशि दिये जाने की संस्तुति कर सकते हैं। उक्त धनराशि का व्यय उ0प्र0 कोविड केयर फण्ड नियमावली 2020 में निहित प्राविधानों के अनुरुप किया जायेगा। कोविड-19 से सम्बन्धित कार्यों के लिए प्रति परियोजना रु0 25.00 लाख की लागत का प्राविधान शिथिलीकरण रहेगा। उक्त व्यवस्था 31 मार्च 2022 तक के लिए ही होगी।