त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन मतगणना कार्मिकों की ड्यूटी लगाये जाने के निर्देश दिये गये – डीएम

आजमगढ़ 26 अप्रैल– जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) राजेश कुमार ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के अन्तर्गत मतगणना कार्मिकों की ड्यूटी लगाये जाने एवं मतगणना के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है। उक्त के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत पद की मतगणना के लिए मतगणना कर्मियों की ड्यूटी एवं मतगणना कराये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके अन्तर्गत मतगणना विकास खण्ड के लिए निर्धारित मतगणना स्थल पर करायी जाएगी। चारों पदों की मतगणना एक साथ कराई जाएगी। न्याय पंचायतवार मतगणना टेबल लगायी जाएगी। प्रत्येक न्याय पंचायत में 04 मतगणना टेबल लगायी जाएगी। प्रत्येक मतगणना मेज पर एक-एक ग्राम पंचायत के समस्त मतदान स्थलों की तथा चारों पदों की मतगणना बूथवार निर्धारित क्रमानुसार करायी जाएगी। एक मतगणना मेज पर एक ग्राम पंचायत की मतगणना पूर्ण होने के उपरान्त अगले क्रम में निर्धारित ग्राम पंचायत की मतगणना की जाएगी। एक मतगणना टेबल पर 05 मतगणना कर्मियों का दल तैनात रहेगा, जिसमें 01 मतगणना पर्यवेक्षक, 03 मतगणना सहायक तथा 01 अतिरिक्त मतगणना सहायक होगा, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होगा।
उन्होने कहा कि मतगणना पर्यवेक्षक को किसी भी दशा में उस विकास खण्ड में मतगणना हेतु नियुक्त नहीं किया जायेगा जिस विकास खण्ड में वह कार्यरत है। असिस्टेन्ट रिटर्निंग आफिसर्स की नियुक्ति मैनुअल रैण्डमाइजेशन के आधार पर की जायेगी। रैण्डमाइजेशन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि असिस्टेन्ट रिटर्निंग आफिसर द्वारा जिस न्याय पंचायत/क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) में नामांकन से लेकर मतदान तक का कार्य किया गया है उस न्याय पंचायत/क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की मतगणना कार्य में उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। प्रत्येक मतगणना कक्ष में मतगणना प्रारम्भ होने से समाप्त होने तक मतगणना की वीडियोग्राफी कराई जायेगी। मतगणना कक्ष में उम्मीदवार या निर्वाचन अभिकर्ता या उसका मतगणना अभिकर्ता तीनों में से एक व्यक्ति ही एक समय में उपस्थित रह सकता है। किसी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को मतगणना एजेन्ट नहीं बनाया जायेगा एवं मतगणना स्थल पर किसी सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति अथवा उसके अंगरक्षक को शस्त्र के साथ प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा। मतगणना कर्मियों की शिफ्टवार ड्यूटी लगायी जायेगी। प्रत्येक शिफ्ट 12-12 घण्टे की होगी। मतगणना दल के गठन की सूचना की प्रति सभी सम्बन्धित मतगणना दल के सदस्यों को उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक असिस्टेन्ट रिटर्निंग आफिसर/न्याय पंचायतवार निर्धारित मतगणना टेबल क्रमांकित करते हुए गणना की जायेगी। ग्राम पंचायतों की गणना क्रम सूची, उसके अन्तर्गत आने वाले मतदान स्थलों का विवरण, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के वार्डो का विवरण तैयार करके सहज दृष्टव्य स्थानों पर चस्पा किया जायगा ताकि प्रत्याशियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं तथा मतगणना अभिकर्ताओं को उनसे सम्बन्धित क्षेत्रों की मतगणना प्रारम्भ होने का अनुमानित समय ज्ञात हो जाय। प्रत्येक मतगणना केन्द्र पर ध्वनि विस्तारक यन्त्र लगाया जायेगा और प्रत्येक न्याय पंचायत के सदस्य ग्राम पंचायत/प्रधान ग्राम पंचायत/सदस्य क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत के किस ग्राम/वार्ड की गणना प्रारम्भ की जायेगी, उसकी उद्घोषणा ध्वनि विस्तारण यन्त्र द्वारा की जायेगी।
जिला मजिस्ट्रे/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) ने कहा कि प्रत्येक कक्ष में एक मेज सहायक निर्वाचन अधिकारी की रहेगी। बूथवार मतपेटियाँ निकाली जायेगी और मतगणना बूथवार ही होगी, इसके लिए स्ट्रांग रूम खोलकर एक बूथ से सम्बन्धित समस्त मतपेटियों को निकाला जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एक बूथ से सम्बन्धित कोई मतपेटिका स्ट्रांग रूम में न छूटने पाये। प्रत्येक सहायक निर्वाचन अधिकारी तथा मतगणना पर्यवेक्षक को न्याय पंचायतवार/असिस्टेन्ट रिटर्निंग आफिसर वार मतदान स्थलों का विवरण उपलब्ध कराया जायेगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक मतदान स्थल पर कितनी मतपेटिकायें प्रयुक्त हुई है।एक बूथ की समस्त मतपेटिकायें (चारों पदों) एक साथ खोली जायेंगी और उनको पदवार छांट लिया जायेगा। 50-50 मतपत्रों की गड्डी बनाकर रखा जायेगा तथा मतपत्र लेखा से मिलान किया जायेगा। मतपत्र लेखा से मिलान के समय मतपत्रों की संख्या में अन्तर प्राप्त होता है तो निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी से अभिलिखित करेंगे। पहले सदस्य ग्राम पंचायत के मतों की गणना की जाएगी तत्पश्चात् क्रमशः प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत तथा सदस्य जिला पंचायत की मतगणना की जाएगी।
उन्होने कहा कि कोई मतपत्र निम्न आधारों में से किसी भी आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता है, जिसमें जब सामने की ओर कोई भी निशान न लगा हो, या निशान इसके प्रयोजनार्थ दिये गये उपकरण से भिन्न उपकरण या तरीके से लगाया गया हो, या जब निशान खाली स्थान पर अर्थात् पृष्ठ भाग पर या पूरी तरह से उपेक्षित स्थान पर लगा हो या जब दो या अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान लगे हों या जब उस पर कोई लेख या निशान हो जिससे मतदाता की पहचान हो सकती हो या जब मतपत्र इतना कटा-फटा हो कि इसकी पहचान न की जा सकती हो या जब मतपत्र प्रमाणिक न हो या वह नकली हो या निशान चुनाव चिन्ह को विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित किया गया हो।
बूथवार प्रत्याशीवार मतपत्रों को अलग करने के पश्चात् उसका अंकन सदस्य ग्राम पंचायत के लिए प्रपत्र-44 में, प्रधान ग्राम पंचायत के लिए प्रपत्र-45, सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए प्रपत्र-47 एवं सदस्य जिला पंचायत के लिए प्रपत्र-49 में किया जायेगा। समस्त प्रपत्र तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा। प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के समस्त बूथों की मतगणना पूर्ण होने के पश्चात् प्रधान पद हेतु प्रपत्र-46, सदस्य ग्राम पंचायत पद हेतु प्रपत्र-48 एवं सदस्य जिला पंचायत पद हेतु प्रपत्र-50 (गणना परिणाम) तीन प्रतियों में तैयार किया जायेगा। निर्वाचन परिणाम की घोषणा से पूर्व निर्धारित निर्वाचन परिणाम पंजिका (प्रपत्र-56) पर विवरण दर्ज करके निर्वाचित उम्मीदवार या उसके निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर लिया जायेगा और निर्वाचन अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा और वही अधिकारी तत्काल निर्वाचन परिणाम की घोषणा करेगा। मतगणना प्रपत्र निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैयार किये जायेंगे। निर्वाचन परिणाम घोषित होने के तुरन्त बाद उसकी ऑनलाइन फीडिंग आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर के माध्यम से निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा कराया जायेगा। मतगणना समाप्ति के उपरान्त उसी दिन रिटर्निंग आफिसर सभी मतपत्रों को सील बन्द कर जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा निर्धारित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवाना सुनिश्चित करेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) ने आयोग द्वारा दिये गये उक्त निर्देश के अनुपालन में समस्त रिटर्निंग आफिसर त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021, को निर्देशित किया है कि तद्नुसार मतगणना कार्य सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।