*TV 20 NEWS || AZAMGARH :जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद*

*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 26.07.2026*
*थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़*

*जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद*

*मेहनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, छह माह से फरार आरोपी किया गया गिरफ्तार*

*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार* के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज के पर्यवेक्षण थाना मेहनगर पुलिस ने जानलेवा हमले के एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

*घटना का संक्षिप्त विवरण-*
दिनांक 03.02.2026 को वादिनी मुकदमा केवली देवी पत्नी सीताराम, निवासी जाफरपुर, थाना मेहनगर द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त रामसमुझ चौहान ने दिनांक 01.02.2026 को शराब के नशे में गाली-गलौज करते हुए वादिनी के पति सीताराम चौहान पर जान से मारने की नीयत से चाकू से सीने एवं चेहरे पर हमला कर गंभीर रूप से घायल करने तथा जान से मारने की धमकी देने के संबंध में थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0- 42/2026 धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त चाकू की बरामदगी के आधार पर धारा 4/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई। घटना के बाद से अभियुक्त फरार चल रहा था।

*गिरफ्तारी का विवरण-*
आज दिनांक 26.07.2026 को उ0नि0 तुषार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा वांछित अभियुक्त रामसमुझ चौहान पुत्र स्व. जंगली चौहान, निवासी ग्राम जाफरपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ को जाफरपुर बाजार से समय करीब 11:30 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

*बरामदगी-* घटना में प्रयुक्त चाकू।

*पंजीकृत अभियोग-* मु0अ0सं0- 42/2026, धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस एवं 4/25 आयुध अधिनियम, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।

*गिरफ्तार अभियुक्त-* रामसमुझ चौहान पुत्र स्व. जंगली चौहान, निवासी ग्राम जाफरपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।

*आपराधिक इतिहास-* मु0अ0सं0- 42/2026, धारा 109(1)/352/351(3) बीएनएस एवं 4/25 आयुध अधिनियम, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।

*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-* उ0नि0 तुषार त्रिपाठी, का0 अजय राय, का0 अतुल शुक्ला थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।