*TV 20 NEWS || AZAMGARH : अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को 10 साल की सजा*

*प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक- 04.08.2026 जनपद आजमगढ़*

*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा अपहरण व शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार देते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

*थाना देवगांव में पंजीकृत अपराध जिसमें अपहरण व शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप मे अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*

➡ दिनांक- 12.07.2022 को वादिनी/पींड़िता रेखा सरोज पुत्री राजेश सरोज ग्राम मोहनपुर पटवास, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त राहुल शर्मा पुत्र दूधनाथ उर्फ मुन्ना शर्मा निवासी ग्राम सोफीपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी को लालगंज बाजार से जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर दिल्ली ले जाकर दुष्कर्म किया तथा वहां से फिर मुम्बई ले जाकर शादी का झांसा देकर करीब एक माह तक दुष्कर्म किया फिर शादी से इन्कार कर दिया ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध थाना देवगांव पर मु0अ0सं0-243/2022 धारा- 366,376,506 भादवि व 3 (1)घ, 3(2)5 SC/ST Act पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्तो के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमे उपरोक्त मे 9 गवाहो को परीक्षित कराया गया ।
➡ जिसके क्रम में दिनांक- 04.08.2026 को मा0 न्यायालय Spl(J) SC/ST कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्त राहुल शर्मा पुत्र दूधनाथ उर्फ मुन्ना शर्मा निवासी ग्राम सोफीपुर, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।