*प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 04.08.26 जनपद आजमगढ़*
*”ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 04 आरोपी अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के प्रयास के आरोप में 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 11000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
*थाना सिधारी में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के प्रयास, मारपीट, गाली गलौज व जान माल की धमकी के आरोप में 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 11000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।*
➡ दिनांक- 03.11.2017 को वादी मुकदमा श्री रामकरन यादव पुत्र स्व0 बेचू यादव निवासी ग्राम पल्हनी धन्नी सरांय, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1- विमलेश यादव पुत्र रामसकल यादव, 2- कमलेश यादव पुत्र रामसकल यादव, 3- कैलाश यदव पुत्र रामसकल यादव निवासीगण ग्राम पल्हनी धन्नी सरांय, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा आवादी की आवादी के जमीन विवाद को लेकर वादी तथा मकान मिस्त्री व मजदूर को गाली गलौज देते हुए मारना पीटना, अवैद्य शस्त्र से फायर करके हत्या का प्रयास करना ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना सिधारी पर मु0अ0सं0- 328/2017 धारा-307,323,504 भादवि पंजीकृत किया गया ।
➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
➡ मुकदमा उपरोक्त में 10 गवाह परीक्षित हुए है ।
➡जिसके क्रम में दिनांक- 04.08.2026 को मा0 न्यायालय ए0एस0जे0-3 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित *अभियुक्तगण 1- विमलेश यादव पुत्र रामसकल यादव, 2- कमलेश यादव पुत्र रामसकल यादव, 3- कैलाश यदव पुत्र रामसकल यादव निवासीगण ग्राम पल्हनी धन्नी सरांय, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 07-07 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक को 11000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित* किया गया ।






